विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए 3 लाख रुपये तक की ऋण योजना आरंभ : अतिरिक्त उपायुक्त

July 13, 2021

विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए 3 लाख रुपये तक की ऋण योजना आरंभ : अतिरिक्त उपायुक्त

हिसार, 13 जुलाई  रवि पथ :

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र होंगी, योजना के लाभ के लिए ऐसी महिलाओं को वैद्य कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्निल रविंद्रा पाटिल ने बताया कि जिला हिसार के लिए 60 लाभार्थियों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 55 वर्ष है, वे इस योजना की पात्र होगीं। इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य की महिलाओं का ही प्रदान किया जाएगा।

कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के ऊपर ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष (जो भी पहले होगी)तय की गई है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां / खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, कंप्यूटर जॉब वक्र्स इत्यादि तथा अन्य कार्य जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो, के लिए ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवायी जाएगी ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक हरियाणा महिला विकास निगम, आजाद नगर नजदीक लाईफ लाईन हॉस्पिटल हिसार से सम्पर्क किया जा सकता है।