सीजेएम ने कालवास में स्कूली बच्चों को किया यौन उत्पीडऩ कानूनों के बारे में जागरूक

May 30, 2019

सीजेएम ने कालवास में स्कूली बच्चों को किया यौन उत्पीडऩ कानूनों के बारे में जागरूक
रवि पथ ब्यूरो हिसार, 30 मई

हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायधीश अरुण कुमार सिंगल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज कालवास के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में यौन उत्पीडऩ पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम सुरेंद्र कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यौन उत्पीडऩ महिलाओं व बच्चो के अधिकारों का हनन है। उन्होंने बच्चों को यौन उत्पीडऩ व बाल यौन शोषण की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि वे कानूनी जानकारी रखकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सभी बच्चों को इस बारे में बने कानूनों की जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई भी उनका यौन शोषण न कर सके।


उन्होंने बच्चों से आह्वïान किया कि वे सावधानी रखें। कई मामलों में जानकार व्यक्ति ही यौन शोषण करने वाला होता है। किसी बच्चे के साथ ऐसा कृत्य हो तो वह इसकी सूचना अपने शिक्षकों को दे ताकि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि समाज में सभी लोगों को महिलाओं व बच्चों का आदर-सम्मान करना चाहिए तथा लैंगिक भेदभाव को खत्म करना चाहिए ताकि यौन शोषण को जड़ से खत्म किया जा सके।


सीजेएम सुरेंद्र कुमार ने बच्चों को पोक्सो एक्ट के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनका शोषण होने पर उन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन करके अथवा अपने माता-पिता, अभिभावकों या अध्यापकों को जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने बच्चों को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की कार्यप्रणाली तथा यहां से दी जाने वाली कानूनी सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर विद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य राजेश कुमार तथा अन्य प्राध्यापक व ग्रामीण भी मौजूद थे।