कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए निर्धारित दरों से ज्यादा राशि वसूलने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त

May 28, 2021

कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए निर्धारित दरों से ज्यादा राशि वसूलने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त

उपचार प्रबंधन के लिए गठित टीमें प्रोफार्मा पर नियमित रूप से देंगी अपनी रिपोर्ट

हिसार, 28 मई  रवि पथ :

जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने निर्देश दिए है कि कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए अधिसूचित अस्पतालों में उपचार प्रबंधन का कार्य देख रही टीमें यह सुनिश्चित करें कि अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मरीज से सरकार द्वारा जारी दरों से ज्यादा पैसे ना लिए जाएं। इस संबंध में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन, आईएमए व सम्बंधित अस्पताल के प्रतिनिधि की विभिन्न टीमें अस्पतालों के लिए नियुक्त की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि जेआईएमएस अस्पताल, सर्वोदय अस्पताल, चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल, सेवक सभा अस्पताल व स्थानीय नागरिक अस्पताल के लिए एचसीएस जयदीप कुमार नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार सीएमसी अस्पताल, प्रदीप कंसल अस्पताल, गुप्ता अस्पताल, एमएएमसी अस्पताल, गीतांजलि अस्पताल, एसएल मिंडा अस्पताल के लिए एचसीएस वेद प्रकाश, श्री काली देवी अस्पताल, समायरा अस्पताल, नेकी राम अस्पताल, मलिक अस्पताल, सोनाक्षी चिल्ड्रन अस्पताल हांसी के लिए एचसीएस बैलिना लोहान, आधार अस्पताल, शांति देवी अस्पताल, रविंद्रा अस्पताल, प्रणामी अस्पताल, वरदान अस्पताल, गोस्वामी अस्पताल के लिए एचसीएस राजेश, मिलिट्री अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, खालसा अस्पताल, सिंगला अस्पताल, जानकी अस्पताल, गुरु जंभेश्वर अस्पताल के लिए सीटीएम मोहित कुमार व सपरा अस्पताल, नोबेल सुपर स्पेशल अस्पताल, लाइफ लाइन अस्पताल, सुखदा अस्पताल, जनता अस्पताल व होली हेल्प अस्पताल के लिए एचसीएस उदय सिंह नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके साथ सिविल सर्जन, आईएमए व सम्बंधित अस्पताल के प्रतिनिधि भी टीम में शामिल हैं।
उपायुक्त ने कहा कि नागरिक अस्पताल तथा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमितों का उपचार नि:शुल्क है।

इसके अतिरिक्त निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज की दरें पहले से ही निर्धारित कर दी गई हैं। निजी अस्पतालों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। इसमें एक वे अस्पताल हैं जो नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाईडर्स यानि नभ के तहत आते हैं तथा दूसरे अस्पताल वे हैं जो नभ के दायरे में नहीं आते। नभ के दायरे में आने वाले निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले बैड के लिए 10 हजार रुपये प्रतिदिन, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू में दाखिल होने पर 15 हजार रुपये प्रतिदिन तथा वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में दाखिल होने पर 18 हजार रुपये प्रतिदिन की अधिकतम दर निर्धारित है। नभ के दायरे में ना आने वाले निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले बैड के लिए 8 हजार रुपये प्रतिदिन, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू में दाखिल होने पर 13 हजार रुपये प्रतिदिन तथा वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में दाखिल होने पर 15 हजार रुपये प्रतिदिन की अधिकतम दर निर्धारित है। आयुष्मान भारत योजना के अधिसूचित अस्पताल में योजना के लाभार्थियों का उपचार नि:शुल्क है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की टीम को निर्देश दिए हैं कि वे ओवर चार्जिंग की शिकायत मिलने पर संबंधित अस्पताल संचालक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई अमल में लाएं। इस संबंध में सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट निर्धारित परफॉर्मा पर अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को दें।