वाहन चालक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाएं- एसपी

October 10, 2020

वाहन चालक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाएं- एसपी

वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर होगी कार्यवाही,

फतेहाबाद,  रवि पथ :

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अवश्य लगवाएं ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि सभी पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के अन्तर्गत वाहनों में यह प्लेट न लगाये जाने पर चालान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग गाडिय़ों पर रंग-बिरंगे और डिजाइनर नंबर लिखकर पुलिस, यातायात और परिवहन विभाग को चकमा देकर निकल जाते है। ऐसे में पुलिस को गाड़ी की पहचान कर कार्यवाही करने में दिक्कत होती है। नंबर साफ और सही ढंग से दिखाई नहीं देने से वाहन चालकों को कार्यवाही का डर नहीं रहता और न ही पुलिस वाहन नंबर के आधार पर आरोपियों को पकड़ पाती है। ऐसे में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे होने से पुलिस को ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने में आसानी होगी। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रकार के पुराने व नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अति आवश्यक किया गया है, जिसकी पालना कराने के लिए सरकार व पुलिस प्रशासन पूरी तरह गम्भीर है। पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा Portal www.hsrphr.com पर आवेदन कर 1 अप्रैल 2019 से पहले राज्य मे पंजिकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अवश्य लगवाएं।