उपायुक्त ने महिला यौन उत्पीडऩ अधिनियम की समीक्षा की

September 29, 2020

उपायुक्त ने महिला यौन उत्पीडऩ अधिनियम की समीक्षा की

आंतरिक परिवाद समिति का गठन न करने पर होगी कार्रवाई

हिसार, 29 सितंबर रवि पथ :

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडऩ की घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में निर्देश जारी किए हैं कि शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं ने आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडऩ की घटनाओं पर अकुंंश लगाने के लिए 10 या इससे अधिक के स्टाफ वाले स्थलों पर, जहां पर कम से कम एक या इससे अधिक महिलाएं काम करती हों वहां आतंरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना जरूरी है और इस समिति में एनजीओ व कानूनी परामर्श दाता जैसे सदस्यों का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन भी कार्यालयों या संस्थाओं में अभी तक आतंरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया गया है वे अविलंब समिति का गठन करें अन्यथा संबंधित के विरूद्घ कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडऩ (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई या जुर्माना किया जा सकता है।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा, अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव, डीडीपीओ सुरजभान, सीएमजीजीए सौम्या, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिता दलाल, प्रोटेक्शन अधिकारी बबीता चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।