असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की यूनिक आईडी बनाने के लिए पंजीकरण शुरू : श्रमायुक्त

October 1, 2021

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की यूनिक आईडी बनाने के लिए पंजीकरण शुरू : श्रमायुक्त

हिसार, 1 अक्टूबर  रवि पथ :

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के यूनिक पहचान पत्र बनाने के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा चुकी हैं। यूनीक आईडी के तहत श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
सहायक श्रम आयुक्त मनीष कुमार ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटा-बेस तथा यूनिक आईडी-कार्ड जारी करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण का कार्य शुरू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को यूनिक आईडी कार्ड के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए चलाई जा रही पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीडीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ई-श्रम कार्ड के तहत मिलेगा।
श्रमायुक्त ने बताया कि श्रमिकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से श्रमिकों का 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर किया जाएगा। पंजीकृत मजदूर की मृत्यु एवं पूर्ण दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये तथा आंशिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पंजीकरण के माध्यम से असंगठित श्रमिक लाभपात्रों को चिन्हित किया जा सकेगा। साथ ही उनके लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा व अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में सुविधा रहेगी। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों की पहचान तथा उन्हें मूलभूत आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने में भी यह लाभकारी सिद्ध होगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में खेत में काम करने वाले मजदूर, शहरों में घरों में काम करने वाले और खुद का काम करने वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन के लिए आवेदक के पास अपना आधार कार्ड, बैंक खाता की कॉपी और मोबाईल नंबर जो आधार नंबर से जुड़ा हो, इत्यादि दस्तावेज होने आवश्यक है।