रोडवेज यूनियनों की हड़ताल के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू

November 20, 2020

रोडवेज यूनियनों की हड़ताल के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू

फतेहाबाद, रवि पथ :

जिलाधीश डॉ नरहरि सिंह बांगड़ ने रोडवेज कर्मचारी यूनियनों की 26 नवंबर की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछित तत्वों का प्रवेश रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधीश द्वारा पारित ये आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे।
जिलाधीश ने हड़ताल के दौरान पैदा होने वाली संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से सामान्य बस संस्थान फतेहाबाद, रतिया, टोहाना के आस-पास के क्षेत्र 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

ये आदेश पुलिस व अन्य सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों जोकि अपनी ड्यूटी पर तैनात होंगे, पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा