निर्धारित मापदंडों के अनुसार विकसित हो चुकी अवैध कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का डाटा होगा संग्रहित : जिला नगर योजनाकार

March 10, 2021

निर्धारित मापदंडों के अनुसार विकसित हो चुकी अवैध कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का डाटा होगा संग्रहित : जिला नगर योजनाकार

हिसार, 10 मार्च  रवि पथ  :

bareहरियाणा सरकार ने ऐसी अवैध कालोनियों, जो निर्धारित मापदंडों के अनुसार विकसित हो चुकी हैं, में बसे लोगों को बिजली, पानी, सडक़, सीवरलाईन आदि मूलभूत सुविधाओं का डाटा तैयार करने का निर्णय लिया है। जिला नगर योजनाकार जेपी खासा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए सरकार द्वारा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा ह्लष्श्चद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ/ह्वड्डष् पोर्टल तैयार किया गया है ताकि ऐसी कालोनियों में लोगों की क्या-क्या जरूरतें हैं या उन्हें क्या-क्या सुविधाएं चाहिए, उसका विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।
उन्होंने बताया कि शहर की रैजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, स्थानीय बिल्डर या कालोनाईजर शहर में बसी ऐसी कालोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बारे जानकारी पोर्टल पर अपलोड करके पंजीकृत करवा सकते हैं। उसके आधार पर सरकार द्वारा आगामी कार्यवाही की जाएगी। नगर योजनाकार ने बताया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।


उन्होंने बताया कि यह सुविधा केवल विकसित हो चुकी कालोनियों के लिए है। नई अवैध कालोनियों में बन रहे निर्माण के खिलाफ तोड़-फोड़ की कार्यवाही जारी रहेगी। जिला नगर योजनाकार जेपी खासा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदकर अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद न करें। कालोनाईजर भी अवैध कालोनियों में प्लाट ना बेचें, क्योंकि अवैध कालोनी विकसित करने के कारण अर्बन एरिया एक्ट-1975 की धारा 7(1) की उल्लंघना होती है, जिसमें कम से कम तीन साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। विभाग द्वारा तोड़-फोड़ की कार्यवाही का खर्च भी अवैध निर्माण करने वाले से वसूल किया जाता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला नगर योजनाकार, चतुर्थ तल, कमरा नंबर-442, लघु सचिवालय, हिसार से संपर्क किया जा सकता है।