गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ी: उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार

June 24, 2021

गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ी: उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार

नवम्बर तक मिलता रहेगा पात्र परिवारों को मुफ्त राशन
पात्रता के अनुसार उपलब्ध करवाया जा रहा है राशन
250 रूपए प्रति कार्ड दी जा रही है सरसों तेल की कीमत

रोहतक रवि पथ :

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना सकंट के बीच सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन अब नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। योजना के तहत फ्री राशन मिलने की अवधि को 5 महीने तक बढ़ा दिया गया है। पहले योजना के तहत जून 2021 तक गरीब परिवारों को फ्री राशन मिलना था।
कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ए ए वाई (गुलाबी कार्ड )बीपीएल (पीला कार्ड) व ओ पी एच (खाकी कार्ड) धारकों को आटा, बाजरा, चीनी, नमक, सरसों तेल उनकी पात्रता के अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उपरोक्त श्रेणी के कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं प्रति मास निशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बी पी एल ए, वाई ओ पी एच कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि रूपए 5 प्रति किलोग्राम के हिसाब से 25 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड आटा, एक रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड बाजरा, 13.50 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से एक किलोग्राम प्रति राशन कार्ड चीनी, 4.50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से एक किलोग्राम प्रति राशनकार्ड नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपरोक्त श्रेणी के पात्र लोगों को प्रति राशन कार्ड 2 लीटर सरसों का तेल भी उपलब्ध करवाया जाता है। सरसों के तेल की कीमत 250 रूपए प्रति कार्ड धारक उनके खाते में जमा करवाई जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाता है।


उपायुक्त ने बताया कि पीला कार्ड धारक पात्र को 5 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 किलोग्राम प्रति सदस्य आटा, 1 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2 किलोग्राम प्रति सदस्य बाजरा, 13 .50 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड चीनी, 4.50 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 1 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से प्रति राशनकार्ड 2 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध करवाया जाता है। सरसों के तेल की कीमत 250 रूपए प्रति कार्ड धारक उनके खाते में जमा करवाई जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य मुफ्त उपलब्ध करवाया जाता है।
कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि खाकी कार्ड धारक पात्र लोगों को 5 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 किलोग्राम प्रति सदस्य आटा तथा एक रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2 किलोग्राम प्रति सदस्य बाजरा उपलब्ध करवाया जाता है। इस श्रेणी के पात्र लोगों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है।

महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मातृत्व वंदना योजना क्रियान्वित:- उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार
उद्ेश्य महिलाओं व उनके बच्चों को कुपोषण से बचाना
पहली गर्भवती महिला को दी जाती है प्रोत्साहन राशि
जिला में 143 प्रतिशत रहा योजना का लक्ष्य
रोहतक 24 जून उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लागू किया है। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान उपयुक देखभाल और संस्थागत सेवा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही यह योजना क्रियान्वित की गई है।
कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि योजना के तहत महिलाओं को पहले छह महीनों के लिए प्रारंभिक और अनन्य स्तनपान सहित पोषण आदि प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना। साथ ही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओ और स्तनपान कराने वाली महिलाओ और उनके बच्चे को कुपोषित होने से बचाना है तथा मृत्यु दर को कम करना। उपायुक्त ने कहा कि मातृत्व वंदना योजना के लाभ के बहुत से लाभ हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य जननी और बच्चे की सही देखभाल करना हैं, जिसके लिए उन्हे 6000 रूपये की आर्थिक मदद दी जायेगी। योजना को तीन चरणों में पूरा किया जाता है। इन तीन चरणों में गर्भवती महिला को गर्भधारण के समय से प्रसव तक लाभ की राशि प्रदान की जाती है।
योजना के तहत 3 चरण हैं। पहले चरण में 1000 रुपये, दूसरे में 2000 रुपये एवं तीसरे में 2000 रुपये मिलेंगे इसके बाद बचे हुये 1000 रुपये उन लाभार्थियों को दिये जायेंगे जो कि अपने बच्चे को किसी अस्पताल में जन्म देते हैं और जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी हो।
कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना मेंं जिला का लक्ष्य 143 प्रतिशत रहा है। उन्होंने बताया कि जिा को 6024 का लक्ष्य दिया गया था जबकि आंकड़ा 8 हजार से भी अधिक का रहा।

योजनाओ का लाभ के लिए किसान करवाएं रजिस्ट्रेशन : उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार
सभी फसलों का ब्यौरा दें किसान
रोहतक 24 जून उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिला के किसानों का आह्वान किया है कि वह बागवानी व कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपना पंजीयन अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि इसी पोर्टल पर मेरी पानी मेरी-विरासत का पंजीकरण भी करवाया जा सकता है। पंजीकरण करवाते समय किसान अपनी सभी फसलों का ब्यौरा अवश्य दें। उपायुक्त ने कहा कि भू-जल संकट के चलते सरकार ने मेरा पानी-मेरी विरासत योजना शुरू की है। धान की बजाए फसल विविधिकरण को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक फसलों की बिजाई करने पर प्रति एकड़ 7000 रूपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान योजना के तहत किया गया है।

अवैध कब्जा हटाने के लिए डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त
जिलाधीश ने जारी किए आदेश
रोहतक 24 जून जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन मनोज कुमार ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 23 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। आदेशो में कहा गया है कि अवैध कब्जा हटवाने के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार रोहतक जिवेंद्र मलिक तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रोहतक राजपाल चहल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। आदेशों में जिला पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया गया है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट को महिला पुलिसकर्मियों सहित संतोषजनक संख्या में पुलिस बल उपलब्ध करवाया जाए तथा पुलिस बल का प्रभारी लगातार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहें।

संघ के प्रदर्शन को लेकर डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त
जिलाधीश ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए आदेश
रोहतक 24 जून जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन मनोज कुमार ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 23 (2) के तहत पर प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा 25 जून को सोनीपत स्टैंड तथा उसके उपरांत लघु सचिवालय के समक्ष किए जाने वाले प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक राजपाल चहल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। आदेशों में जिला पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया गया है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिसकर्मियों सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए और पुलिस बल के प्रभारी को निर्देश दिए जाए कि वह लगातार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहे।