एक मुश्त ऋण भुगतान योजना के तहत ब्याज पर जुर्माने की छूट

June 14, 2022

एक मुश्त ऋण भुगतान योजना के तहत ब्याज पर जुर्माने की छूट

हिसार, 14 जून रवि पथ:

हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के महाप्रबंधक नरेश तंवर की अध्यक्षता में रेलवे रोड़ स्थित दि हिसार केंद्रीय सहकारी बैंक के परिसर में एक मुश्त ऋण भुगतान योजना हेतू जिले के सभी शाखा व पैक्स प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के महाप्रबंधक नरेश तंवर ने बताया कि एक मुश्त ऋण भुगतान योजना (डीसीसीबी 2022) का लाभ 4 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2022 तक प्राप्त किया जा सकता है। 31 मार्च 2021 को एक करोड़ रुपये तक के ऋणी जो एनपीए हो चुके हैं, उन्हें इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत जो ऋणी 10 प्रतिशत मूलधन के साथ एक प्रार्थना पत्र जिला मुख्यालय के अंदर जमा करवाएगा, उसे ब्याज पर जुर्माने की छूट दी जाएगी। प्रार्थना पत्र और 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। शेष बची 90 प्रतिशत राशि को ऋणी द्वारा 6 माह के अंदर-अंदर 3 किस्तों में भरना होगा। अन्यथा ऋणी योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा। योजना की किस्त टुटने के बाद इसे सामान्य वसुली में शामिल किया जाएगा और उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को इस योजना से संबंधित कोई शिकायत है तो वह रिड्रेसल कमेटी में अपनी शिकायत दे सकता है। इस कमेटी में डीआर, जीएम संबंधित बैंक, डीओ संबंधित बैंक को शामिल किया गया है। कमेटी द्वारा शिकायत का निपटारा 30 दिन के अंदर-अंदर किया जाएगा। इस योजना में सरकारी कर्मचारी, बोर्ड कॉरपोरेशन, सरकारी गारंटी ऋण, पब्लिक अंडरटेकिंग ऋण और पैक्स के ऋण इस योजना के तहत नहीं आते। इस योजना में मुख्य रूप से व्यक्तिगत लिए गए ऋणी ही शामिल किए गए हैं। योजना की अंतिम तिथि के 15 दिन बाद की गई शिकायत पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ऋणी को ऋण पर लगे जुर्माने की माफी का लाभ मिलेगा। योजना के तहत 1375 केस शामिल हैं, जिनका मुलधन 57 करोड़ 77 लाख 48 हजार तथा ब्याज 53 करोड़ 74 लाख 42 हजार रुपये है।
जिला हिसार केन्द्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक जय प्रकाश सोनी ने शाखा प्रबंधकों के वसुली के लक्ष्य निर्धारित किए तथा अनेक योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।