सूक्ष्म ऋण व महिला समृद्धि योजना हेतु 15 अप्रैल तक करें आवेदन

March 25, 2022

सूक्ष्म ऋण व महिला समृद्धि योजना हेतु 15 अप्रैल तक करें आवेदन

हिसार, 25  मार्च :

हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
यह जानकारी देते हुए विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाएं जा रहे है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म ऋण योजना के तहत डेयरी फार्मिंग, ब्यूटी पार्लर, मोची का कार्य, कपड़ा, चाय, किरयाणा, मनियारी, फल व सब्जी, खिलौने तथा टायर पैंचर की दुकान हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार महिला समृद्धि योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, बुटीक, डेयरी फार्मिंग, मनियारी तथा कॉस्मेटिक की दुकान हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। विभाग द्वारा अधिकतम 75 हजार रुपये तक ऋण 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण की वसूली 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मासिक किस्तों में 3 वर्षों में की जाएगी।
उन्होंने बताया कि ऋण हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार आवेदक हिसार जिले का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष तथा वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक निगम/बैंक का बकायादार न हो तथा पहले एसएसएफडीसीज स्कीमों के तहत ऋण प्राप्त न किया गया हो। लाभार्थी के ऋण अदायगी में डिफाल्टर होने पर निगम द्वारा सामान्य ब्याज से अतिरिक्त 4 प्रतिशत दंड ब्याज भी वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीपीएल पात्र आवेदको› को ऋण में 10 हजार रुपये तक अनुदान राशि दी जाएगी। इच्छुक आवेदनकर्ता विभाग की वेबसाइट द्धह्यद्घस्रष्.शह्म्द्द.द्बठ्ठ पर आवेदन कर सकता है। आवेदनकर्ता आवेदन पत्र सरपंच/एमसी से सत्यापित करवाकर मूल दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित 15 अप्रैल 2022 तक विभाग के कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।