मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 1250 तथा डॉ बी आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 1135 लाभपात्रों को योजना का लाभ प्रदान किया

January 17, 2022

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 1250 तथा डॉ बी आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 1135 लाभपात्रों को योजना का लाभ प्रदान किया

हिसार, 17 जनवरी रवि पथ :

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 1250 लड़कियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा चुका है। इसी कड़ी में डॉ बी आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 1135 लाभपात्रों को मकान निर्माण के लिए अनुदान राशि दी जा चुकी है।

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की लड़कियों को 71 हजार रुपये की राशि शगुन के तौर पर मुहैया करवाई जाती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति व अन्य जातियों से संबंध रखने वाले परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनकी लड़कियों को 31 हजार रुपये की राशि शगुन के तौर पर दी जाती है। विधवाओं की लड़कियों को इस योजना के तहत 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान के तौर पर उपलब्ध करवाई जाती है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्ग के लोगों को, जिनको किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतू अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है तथा मकान मरम्मत करने की स्थिति में है, संबंधित व्यक्ति को अनुदान राशि 80 हजार रुपये एक मुश्त में दी जाएगी। संबंधित व्यक्ति के आवेदन पत्र में आधार नम्बर अंकित होना अनिवार्य है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के लोगों को 50 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी।