समैम योजना के तहत 20 व 21 फरवरी 2021 को कृषि यंत्रों को होगा भौतिक सत्यापन

February 17, 2021

समैम योजना के तहत 20 व 21 फरवरी 2021 को कृषि यंत्रों को होगा भौतिक सत्यापन

हिसार, 17 फरवरी रवि पथ :

वर्ष 2020-21 के लिए समैम योजना के तहत आगामी 20 व 21 फरवरी को कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए चयनित लाभार्थियों को 19 फरवरी तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपने कृषि यंत्र का बिल अपलोड करना होगा।
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले में वर्ष 2020-21 के दौरान समैम योजना के तहत जिले में कृषि यंत्रों जैसे स्ट्रॉ बेलर, हे-रेक, शर्ब मास्टर/स्लेशर, ब्रीकेट मेकिंग मशीन, टै्रक्टर चालित पॉवर वीडर, ट्रैक्टर चालित रीपर बाईन्डर, पैडी ट्रांस्प्लान्टर, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर स्वचालित, रीपर बाइंडर, मल्टीक्रॉप प्लान्टर/मेज प्लान्टर/डीएसआर, न्यूमेटिक प्लान्टर, कपास बिजाई मशीन व ट्रैक्टर चालित बूम स्प्रेयर पर अनुदान हेतु 31 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं। पोर्टल पर अपलोड आवेदनों के अनुसार जिले में 1861 कृषि यंत्रो पर अनुदान दिया जाना है। ये किसान 19 फरवरी तक विभाग द्वारा अधिकृत निर्माता/डीलर के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर अपने कृषि यंत्र का बिल, ईवे बिल, स्वयं घोषणा पत्र एवं मशीन के साथ किसान की फोटो अपलोड करवाएं। सभी किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन खण्ड स्तर पर गठित कमेटी द्वारा 20 व 21 फरवरी को किया जाएगा।

सभी किसानों को कृषि विभाग, हरियाणा की शर्ते पूरी करने पर लाभ का पात्र मानते हुए अनुदान देने का निर्णय लिया है। शर्तों के अनुसार किसान ने पिछले 4 वर्षों में उसी मशीन पर अनुदान न लिया हो जिस पर वह अब अनुदान लेना चाहता है। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण होना अनिवार्य है। भौतिक सत्यापन के दौरान राज्य में रजिस्टर वैध ट्रैक्टर की आरसी, किसान या किसान के परिवार के नाम कृषि भूमि व पटवारी से तैयार रिपोर्ट, ईवे बिल, स्वयं घोषणा पत्र, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र आईडी की दोहरी प्रति इत्यादि की मौके पर जांच की जाएगी। यदि दस्तावेज सही नहीं मिलते है तो किसान का अनुदान केस रद्द माना जाएगा। किसान अपने मूल दस्तावेज भी साथ लेकर आए। किसान द्वारा कृषि यन्त्रों पर पक्के पैंट से अपना नाम व पता साफ शब्दों में लिखवाया होना चाहिए। किसान यह भी सुनिश्चित कर लें कि कृषि यन्त्र का सिरियल नंबर मशीन की प्लेट पर व मशीन की मैन बॉडी पर खुदाई की गई है।