बिजली निगम की सरचार्ज माफी योजना-2021 का लाभ उठाएं उपभोक्ता

October 14, 2021

बिजली निगम की सरचार्ज माफी योजना-2021 का लाभ उठाएं उपभोक्ता

हिसार, 14 अक्टूबर  रवि पथ :

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार्ज माफी योजना-2021 के तहत उपभोक्ताओं को अवसर प्रदान किया है। योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन 30 जून 2021 से पहले बिल न भरे जाने के कारण काट दिए गए थे, अब वे पुन: कनेक्शन जोड़ने के लिए आवेदन करके सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है।
यह जानकारी देते हुए बिजली निगम उकलाना के एसडीओ ललित मोहन ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण उद्योग सहित व्यापार क्षेत्र भी काफी प्रभावित हुआ है। इस दौर में लोगों को आर्थिक विषमताओं का भी सामना करना पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार्ज माफी स्कीम शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत व्यावसायिक, घरेलू एवं कृषि कनेक्शन बिल समय पर बिल न भरे जाने की वजह से 30 जून से पहले कट गया था, अब वे उसे सरचार्ज माफी योजना के तहत दोबारा से शुरू करवा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को 30 नवंबर से पहले-पहले इस स्कीम में शामिल होना पड़ेगा, जिस किसी बकायादार का जून माह की 30 तारीख से पहले कनेक्शन कट गया है, वह सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाते हुए अपनी मूल राशि 6 आसान किस्तों में भर सकता है।