हरियाणा महिला विकास निगम ने ऋणी उपभोक्ताओं को दिया कर्ज मुक्त होने का सुनहरा अवसर

January 21, 2022

हरियाणा महिला विकास निगम ने ऋणी उपभोक्ताओं को दिया कर्ज मुक्त होने का सुनहरा अवसर

चंडीगढ़  रवि पथ :

हरियाणा सरकार ने ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत उन महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ किया जाएगा जो 31 मार्च, 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एकमुश्त या छ: किस्तों में पहली जून, 2022 तक कर देंगी।

निगम के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि महिला को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ पहली जून, 2022 तक उठा सकते हैं। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किस्तों में छ: महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की शतप्रतिशत छूट की पात्र होंगी।

उन्होंने बताया कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण ले सकते हैं।