बाल श्रम कानूनी अपराध, आमजन की सतर्कता ला सकती है बच्चों के भविष्य में उजाला

February 22, 2023

बाल श्रम कानूनी अपराध, आमजन की सतर्कता ला सकती है बच्चों के भविष्य में उजाला

हिसार, 22 फरवरी रवि पथ :

बाल श्रम एक कानूनी अपराध है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से बाल श्रम को रोकने के लिए http://www.pencil.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवांए। शुरू किया गया है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त उत्तम सिंह बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से बाल श्रम को रोकने के लिए पेंसिल पोर्टल यानी प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर शुरू किया गया है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे ऐसे बच्चे जो बाल श्रम के दलदल में फंसे हुए हैं या कोई भी व्यक्ति कहीं भी बाल श्रमिकों को कार्य करते देखें तो उसकी सूचना तुरंत पेंसिल पोर्टल, पुलिस थाने या चाइल्ड टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें। आपकी थोड़ी सी सतर्कता ऐसे बच्चों के बिगड़ते भविष्य को सुधार कर इनके भविष्य में उजाला ला सकती है।
शिकायत दर्ज कराने के लिए पहले आपको http://www.pencil.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद आप इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
उपायुक्त ने अभिभावकों से भी आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को बाल श्रम के दलदल में न धकेलें बल्कि उन्हें भी पढ़ने-लिखने के अवसर प्रदान करते हुए उन्हें देश का अच्छा नागरिक बनाएं। उन्होंने कहा कि बाल श्रम मानव अधिकार का खुला उल्लंघन है। यह बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक तथा बौद्धिक हितों को प्रभावित करता है। बाल श्रम निषेध एवं नियंत्रण अधिनियम-1986 के तहत बाल मजदूरी करवाना एक कानूनी अपराध भी है।