उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के प्रावधान के तहत जिला स्तरीय कलीयरेंस कमेटी एवं जिला स्तरीय ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित

October 29, 2020

उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के प्रावधान के तहत जिला स्तरीय कलीयरेंस कमेटी एवं जिला स्तरीय ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित

हिसार, 29 अक्तूबर रवि पथ :

उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के प्रावधान के तहत गठित जिला स्तरीय कलीयरेंस कमेटी एवं जिला स्तरीय ग्रीवेंस कमेटी बैठक उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
हरियाणा में निवेश को आकर्षित करने एवं उद्यमियों को सभी संबंधित विभागों की कलीयरेंस व सेवाएं तय समय सीमा में एक ही छत के नीचे ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करने के उद्देश्य के लिए हरियाणा इन्टरप्राईज प्रोमोशन सेंटर का गठन किया गया है । उक्त पॉलिसी के तहत आवेदक को एक एकड़ तक सीएलयू और 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतू सभी प्रकार की कलींयरेंस जिला स्तर पर गठित कमेटी के माध्यम से प्रदान की जाती है और एक एकड़ से अधिक के सीएलयू एवं 10 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट के लिए सभी प्रकार की कलीयरेसींज स्टेट लेवल पर गठित कमेटी अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति के माध्यम से प्रदान की जाती है । उक्त प्रावधान के तहत सभी प्रकार की कलीयरेसींज 30 जमा 15 यानि कुल 45 दिन में प्रदान करना अनिवार्य होता है, अगर 45 दिन में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती तो आवेदक को प्रोर्टल के माध्यम से ऑटो डीम्ड कलीयरेसं प्रदान करने का प्रावधान है ।


जिला स्तरीय कमेटी में उद्योग विभाग के सयुंक्त निदेशक इतबार सिंह गोदारा ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में से 41 आवेदन, जिसमें 7 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, 1 जिला नगर योजनाकार, 1 शहरी निकाय विभाग, 1 खाद्य आपूर्ति विभाग एवं 31 मोबाइल टावर की अनुमति से संबधित थे, जो कि 30 दिन से ज्यादा अवधि से लंबित चल रहे थे। इन पर सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा की गई। अधिकतर का मौके पर निपटान किया गया तथा शेष जो लम्बित है, उनके लिए निर्देश दिये गये कि तय समय सीमा में अपनी सेवाएं प्रदान करना एवं प्रगति को पोर्टल पर अपडेट करना सूनिश्चित करें। जिला स्तरीय ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पोर्टल पर कोई ग्रीवेंस लंबित नहीं पाई गई। बैठक में कमेटी के सभी सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।