अनुसूचित जाति के किसानों को नए ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

January 2, 2023

अनुसूचित जाति के किसानों को नए ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

10 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन

हिसार, 02 जनवरी रवि पथ :

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में अनुसूचित जाति के किसानों को वर्ष 2022-23 के दौरान एसबी-89 स्कीम के तहत ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित किसान 10 जनवरी 2023 तक सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए विभाग के सहायक कृषि अभियंता गोपी राम सांगवान ने बताया कि कृषि निदेशालय द्वारा जिला में इस स्कीम के तहत अनुदान पर 35 हॉर्स पावर से ऊपर 30 ट्रैक्टर आवंटित करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। एससी किसानों को परिवार पहचान पत्र, बैंक विवरण, अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड सरल पोर्टल पर अपलोड करने होगें। जिले में 30 ट्रैक्टर के लिए 90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि लक्ष्य से ज्यादा आवेदन होने पर लाभार्थी का चयन कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रा से किया जाएगा। लाभार्थी किसान को ट्रैक्टर का पंजीकरण अपने नाम करवाना होगा तथा अगले पांच साल तक ट्रैक्टर को न बेचने बारे शपथ देना होगा। यदि ट्रैक्टर को पाँच साल से पहले बेचता है तो किसान से ब्याज के साथ अनुदान राशि वापिस वसूली जायेगी। चयनित किसान विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर फर्मों में से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मोल भाव करके खरीद सकते हैं।