विभिन्न श्रेणी के व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं मुफ्त कानूनी सेवाएं : सीजेएम

December 8, 2021

विभिन्न श्रेणी के व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं मुफ्त कानूनी सेवाएं : सीजेएम

हिसार, 08 दिसंबर  रवि पथ :

हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार विभिन्न श्रेणी के व्यक्ति मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त के पात्र हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्त्रियां एवं बच्चे, दृष्टिबाधितार्थ, कुष्ठरोग, बहरापन, दिमागी कमजोरी से ग्रस्त व्यक्ति, मनुष्यों का अवैध व्यापार किए जाने से आहत व्यक्ति तथा सामूहिक आपदा से ग्रस्त व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जातीय हिंसा, बाढ़, अकाल, भूकंप, औद्योगिक आपदा से ग्रस्त, औद्योगिक कामगार, स्वतंत्रता सेनानी/आश्रित, वरिष्ठ नागरिक, दंगा पीड़ित, थर्ड जेंडर से संबंधित, एचआईवी, एड्स से पीड़ित व्यक्ति भी मुफ्त कानूनी सेवाएं पाने के हकदार हैं। इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 01662-270078 पर संपर्क किया जा सकता है।