खंड स्तर पर 8 दिसंबर से होगा कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन,

December 6, 2021

खंड स्तर पर 8 दिसंबर से होगा कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन,

फसल अवशेष प्रबंधन के तहत भौतिक सत्यापन का शेड्यूल जारी

हिसार, 06 दिसंबर  रवि पथ :

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न चरणों में कृषि यंत्र/मशीनें खरीदकर 10 नवंबर 2021 तक बिल अपलोड करवाने वाले तथा शेष बचे व्यक्तिगत कस्टम हायरिंग सैंटरों में मशीनों के भौतिक सत्यापन का शेड्यूल जारी किया गया है।
सहायक कृषि अभियंता गोपीराम सांगवान ने बताया कि भौतिक सत्यापन कमेटी द्वारा ब्लॉक नारनौंद के लिए व्यक्तिगत कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन स्थानीय अनाज मंडी नारनौंद में 8 दिसंबर, ब्लॉक हांसी-प्रथम व द्वितीय का अनाज मंडी हांसी में 9 दिसंबर, ब्लॉक बरवाला एवं उकलाना के लिए धान मंडी बरवाला में 10 दिसंबर, ब्लॉक अग्रोहा व आदमपुर के लिए अनाज मंडी अग्रोहा में 13 दिसंबर तथा ब्लॉक हिसार प्रथम तथा द्वितीय का अनाज मंडी हिसार में 14 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मशीनों के भौतिक सत्यापन के लिए किसानों को अंतिम मौका दिया गया है। इसके बाद किसानों का अनुदान हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों के आवश्यक दस्तावेज जैसे ट्रैक्टर की वैध आरसी, पटवारी रिपोर्ट, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पंजीकरण की प्रति, मशीन का बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र, मशीन के साथ जीपीएस लोकेशन फोटो तथा बैंक खाता दोहरी प्रति के साथ लेकर अपने कृषि यंत्र/मशीन का भौतिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मशीन पर किसान का नाम, गांव, वर्ष तथा सीआरएम स्कीम पर पेंट से बड़े-बड़े स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि कस्टम हायरिंग सैंटरों के लिए ब्लॉक नारनौंद तथा हांसी-प्रथम व द्वितीय का भौतिक सत्यापन 15 दिसंबर, ब्लॉक अग्रोहा तथा हिसार प्रथम व द्वितीय का 16 दिसंबर, ब्लॉक बरवाला का 17 दिसंबर तथा ब्लॉक उकलाना के लिए 20 व 21 दिसंबर 2021 को भौतिक सत्यापन साईट पर जाकर किया जाएगा। मशीन पर कस्टम हायरिंग सेंटर का नाम, गांव, वर्ष तथा सीआरएम स्कीम पेंट से बड़े-बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। कस्टम हायरिंग सेंटर के नाम व पते का डिस्पले बोर्ड, किराया सूची का डिस्प्ले बोर्ड एवं शेड का भी होना अनिवार्य है। इसके बाद किसी भी मशीन का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। सहायक कृषि अभियंता गोपीराम सांगवान ने बताया कि भौतिक सत्यापन के समय कोविड-19 के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना आदि हिदायतों का पालन करना अनिवार्य होगा।