हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति किया जागरुक, सुनी समस्याएं

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति किया जागरुक, सुनी समस्याएं

हांसी, 21 अगस्त  रवि पथ :

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने शनिवार को स्थानीय रेस्ट हाउस में दिव्यांगों की समस्याएं सुनी तथा उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के लिए दिव्यांग अधिकार नियम-2016 कानून बनाया गया है। दिव्यांगों के लिए रोजगार में 4 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। प्रमोशन में भी आरक्षण दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड की स्कीम में भी 5 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार दिव्यांगों को मिलता है। दिव्यांगों के लिए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक तथा पिछड़ा वर्ग निगम के तहत 50 हजार रुपये तक 4 प्रतिशत तथा 2 लाख तक का लोन 5 प्रतिशत ब्याज पर कार्य करने के लिए दिया जाता है। हरियाणा सरकार दिव्यांगों के रिटेल स्टोर की व्यवस्था भी कर रही है, जिससे 1.50 लाख रुपए खर्च कर 15 हजार रूपये मासिक इनकम कमा सकता है। दिव्यांगों के लिए मनरेगा में भी 100 दिन का न्यूनतम रोजगार उपलब्ध है।
आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों के लिए पब्लिक बिल्डिंग में ऊपर चढऩे के लिए रैंप की व्यवस्था उपलब्ध करवा रही है। दिव्यांगों के लिए अलग से शौचालय की सुविधा भी दी गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने सभी सब डिवीजन के अंदर विकलांग सर्टिफिकेट की सुविधा प्रदान कर दी गई है। दिव्यांगजन के लिए ऑनलाइन यूडी आईडी नंबर बनाने की सुविधा प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार विकलांगों के प्रति बहुत संवेदनशील है। सरकार चाहती है कि विकलांग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। उन्होंने विकलांगों को उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में आश्वासन दिया। इस अवसर पर डीएसडब्लूओ डॉ डीएस सैनी, बाबा बंदा सिंह बहादुर सेवा समिति हांसी के प्रधान सुदर्शन सिंह गावड़ी, विकलांग अधिकार समिति के प्रधान राहुल खुराना, हरेंद्र पाल सिंह, समाज कल्याण विभाग से संदीप कुमार, दीपक यादव, विकलांग अधिकार मंच के प्रधान मनोज ठाकुर, उपप्रधान रामभक्त, सह सचिव सुनील, अशोक पाली, जिला प्रधान कृष्ण गुरी, संजय नरेश भारती उपस्थित रहे।