सडक़ सुरक्षा के दृष्टिïगत निर्धारित मापदंडो की पालना जरूरी
हिसार, 29 जुलाई रवि पथ :
सडक़-सुरक्षा-के-दृष्टिiगतराज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में ओवरलोड एवं अवैध वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक वाहन की क्षमता अनुसार लोड की सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित सीमा से अधिक वाहन में सामान/क्रेशर/रोड़ी आदि डालना गैर कानूनी है। वाहन में क्षमता से अधिक भार डालकर एक और जहां सरकार को आर्थिक नुकसान किया जाता है वहीं दूसरी और ओवर लोड वाहनों के कारण सडक़ दुर्घटना होने की भी आशंका बनी रहती है। उन्होंने वाहन एवं क्रेशर मालिकों को हिदायत दी है कि वे वाहनों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही सामान/क्रेशर/रोड़ी आदि डालें। दो पहिया/तीन पहिया/चार पहिया तथा सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अवश्य लगवाएं।
इसके अतिरिक्त वाहन चालकों से भी सडक़ सुरक्षा के दृष्टिगत निर्धारित किए गए मापदंडों की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। माता-पिता नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें तथा शराब या कोई अन्य नशा एवं मोबाइल का प्रयोग करते समय वाहन न चलाएं। वाहन को निर्धारित गति सीमा में चलाएं। ओवरटेक करते समय विशेष सावधानी बरतें तथा वाहन चलाते समय वाहन से उचित दूरी भी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि अगर सभी वाहन चालक निर्धारित मापदंडों का पूरी तरह से पालन करें तो निश्चित रूप से सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।