राजनीतिक दलों की हर गतिविधि पर रहेगी प्रशासन की नजर

March 11, 2019

राजनीतिक दलों की हर गतिविधि पर रहेगी प्रशासन की नजर
-आचार संहिता की पालना के लिए 30 टीमों का गठन

रवि पथ ब्यूरो फतेहाबाद,

लोकसभा आम चुनाव-2019 में किसी भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा अपने खर्च को छिपाना आसान नहीं होगा। प्रत्याशियों के अघोषित खर्च को पकडऩे के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा गठित की गई कमेटियां पूरे जिले में चप्पे-चप्पे पर तैनात रहकर न केवल छापामारी करेंगी, बल्कि प्रत्याशियों की प्रचार गतिविधियों को अपने विडियों कैमरों में कैद भी करेगी ताकि प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबूत भी हाथ में रहें। आचार संहिता की पालना और चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने विधानसभा के अनुसार टीमों का गठन किया है। फ्लाइंग स्क्वायड 15, वीडियो सर्विलेंस 6 और स्टेटिक सर्विलेंस टीम बनाई गई है।
उपायुक्त एवं जिला निवार्चन अधिकारी धीरेंद्र खडगटा ने सोमवार को चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों, गठित कमेटियों के सदस्यों की लघु सचिवालय के सभाागार में बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में रोडवेज महाप्रबंधक देवीलाल सिहाग, नगराधीश डॉ जयवीर यादव, डीडीपीओ अनुभव मेहता, डीआरओ राजेश कुमार, डीईटीसी वीके शास्त्री सहित टीम इंचार्ज मौजूद थे।
खर्च का नियमित ब्यौरा देंगे प्रत्याशी:-
उपायुक्त ने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग ने न केवल नियमों में बदलाव किए हैं बल्कि उन्हें सख्त भी किया है। कोई भी प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित 70 लाख रुपये की सीमा से बाहर जाकर खर्च नहीं कर पाएगा। ऐसा करने वाले अथवा नियमित रूप से अपने खर्च का ब्यौरा न देने वाले प्रत्याशी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग द्वारा गठित कमेटियां नाके लगाकर, छापामारी करके, चैकिंग करके और वीडियोग्राफी करके प्रत्याशी द्वारा किए जाने वाले हर खर्च पर कड़ी नजर रखेगी और सबूतों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जिससे प्रत्याशी अपने खर्च का झूठा ब्यौरा पेश नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग द्वारा हर जिले में नियुक्त खर्च पर्यवेक्षक प्रत्याशियों के पूरे खर्च पर नजर रखेगा।
बैंक खाते से करना होगा खर्च का भुगतान:-
धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि हरियाणा में 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए 16 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन से एक दिन पूर्व अपना बैंक खाता खोलकर इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को देनी होगी और उसके द्वारा किए जाने वाले तमाम खर्चों का भुगतान इसी खाते से केवल चैक के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रत्याशी अलग-अलग रजिस्टर लगाकर अपने प्रतिदिन के खर्च का ब्यौरा उनमें दर्ज करेगा। नामांकन से पहले किए जाने वाले खर्च पार्टी के खर्च में शामिल होंगे। चुनाव परिणाम के 90 दिन के भीतर पार्टी को और 30 दिन के भीतर प्रत्याशी को अपने खर्च का पूरा ब्यौरा आयोग को देना होगा।
शिकायत पर होगी तुरंत कार्रवाई:-
उपायुक्त ने बताया कि मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन, उपहार, घूस या धमकी देने वालों के खिलाफ 1 साल की सजा व आर्थिक दंड का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा बनाए गए कंट्र्रोल रूम में टोल फ्री नंबर 1950 पर दे सकता है। जिला संपर्क केंद्र में मिलने वाली सभी शिकायतों पर विभिन्न निगरानी व छापामार दल तुरंत कार्रवाई करते हुए सबूत जुटाएंगे। इसके अलावा नागरिक सी-विजिल एप पर भी आचार संहिता के उल्लघन की शिकायत दे सकते हैं। इस पर आई शिकायत पर 100 मिनट में निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए वाहन व लाउड स्पीकर का प्रयोग केवल अनुमति लेकर ही कर सकता है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में वाहन घुमाने की अनुमति आरओ द्वारा ही दी जाएगी। इसी प्रकार केबल व टीवी पर विज्ञापन भी चुनाव अधिकारी से अनुमति लेकर प्रसारित किए जा सकेंगे।
टीमें करेंगी निगरानी व छापामारी:
उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर नजर रखने और अघोषित खर्च को पकडऩे के लिए जिला में फ्लाइंग स्क्वायड टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम, स्टेटिक सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मोनिटरिंग कमेटी, एकाउंट टीम, एक्सपेंडिचर मोनिटरिंग सेल का गठन करने के अलावा असिसटेंट एक्पेंडिचर ऑबजर्वर्स की नियुक्ति की गई है। ये प्रत्याशी द्वारा समाचार पत्र, पत्रिका टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया व अन्य प्रचार माध्यमों पर नजर रखेंगे और इसकी रिपोर्ट डीईओ को देंगे।
आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश:
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी चुनावी प्रक्रिया में उनकी जिम्मेदारियों व कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी टीमें व कमेटियां आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने में सहयोग करेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी द्वारा अपने कार्य में लापरवाही करने पर कार्रवाई की जाएगी।

कसभा आम चुनाव-2019 में किसी भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा अपने खर्च को छिपाना आसान नहीं होगा। प्रत्याशियों के अघोषित खर्च को पकडऩे के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा गठित की गई कमेटियां पूरे जिले में चप्पे-चप्पे पर तैनात रहकर न केवल छापामारी करेंगी, बल्कि प्रत्याशियों की प्रचार गतिविधियों को अपने विडियों कैमरों में कैद भी करेगी ताकि प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबूत भी हाथ में रहें। आचार संहिता की पालना और चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने विधानसभा के अनुसार टीमों का गठन किया है। फ्लाइंग स्क्वायड 15, वीडियो सर्विलेंस 6 और स्टेटिक सर्विलेंस टीम बनाई गई है।
उपायुक्त एवं जिला निवार्चन अधिकारी धीरेंद्र खडगटा ने सोमवार को चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों, गठित कमेटियों के सदस्यों की लघु सचिवालय के सभाागार में बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में रोडवेज महाप्रबंधक देवीलाल सिहाग, नगराधीश डॉ जयवीर यादव, डीडीपीओ अनुभव मेहता, डीआरओ राजेश कुमार, डीईटीसी वीके शास्त्री सहित टीम इंचार्ज मौजूद थे।
खर्च का नियमित ब्यौरा देंगे प्रत्याशी:-
उपायुक्त ने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग ने न केवल नियमों में बदलाव किए हैं बल्कि उन्हें सख्त भी किया है। कोई भी प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित 70 लाख रुपये की सीमा से बाहर जाकर खर्च नहीं कर पाएगा। ऐसा करने वाले अथवा नियमित रूप से अपने खर्च का ब्यौरा न देने वाले प्रत्याशी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग द्वारा गठित कमेटियां नाके लगाकर, छापामारी करके, चैकिंग करके और वीडियोग्राफी करके प्रत्याशी द्वारा किए जाने वाले हर खर्च पर कड़ी नजर रखेगी और सबूतों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जिससे प्रत्याशी अपने खर्च का झूठा ब्यौरा पेश नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग द्वारा हर जिले में नियुक्त खर्च पर्यवेक्षक प्रत्याशियों के पूरे खर्च पर नजर रखेगा।
बैंक खाते से करना होगा खर्च का भुगतान:-
धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि हरियाणा में 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए 16 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन से एक दिन पूर्व अपना बैंक खाता खोलकर इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को देनी होगी और उसके द्वारा किए जाने वाले तमाम खर्चों का भुगतान इसी खाते से केवल चैक के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रत्याशी अलग-अलग रजिस्टर लगाकर अपने प्रतिदिन के खर्च का ब्यौरा उनमें दर्ज करेगा। नामांकन से पहले किए जाने वाले खर्च पार्टी के खर्च में शामिल होंगे। चुनाव परिणाम के 90 दिन के भीतर पार्टी को और 30 दिन के भीतर प्रत्याशी को अपने खर्च का पूरा ब्यौरा आयोग को देना होगा।
शिकायत पर होगी तुरंत कार्रवाई:-
उपायुक्त ने बताया कि मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन, उपहार, घूस या धमकी देने वालों के खिलाफ 1 साल की सजा व आर्थिक दंड का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा बनाए गए कंट्र्रोल रूम में टोल फ्री नंबर 1950 पर दे सकता है। जिला संपर्क केंद्र में मिलने वाली सभी शिकायतों पर विभिन्न निगरानी व छापामार दल तुरंत कार्रवाई करते हुए सबूत जुटाएंगे। इसके अलावा नागरिक सी-विजिल एप पर भी आचार संहिता के उल्लघन की शिकायत दे सकते हैं। इस पर आई शिकायत पर 100 मिनट में निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए वाहन व लाउड स्पीकर का प्रयोग केवल अनुमति लेकर ही कर सकता है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में वाहन घुमाने की अनुमति आरओ द्वारा ही दी जाएगी। इसी प्रकार केबल व टीवी पर विज्ञापन भी चुनाव अधिकारी से अनुमति लेकर प्रसारित किए जा सकेंगे।
टीमें करेंगी निगरानी व छापामारी:
उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर नजर रखने और अघोषित खर्च को पकडऩे के लिए जिला में फ्लाइंग स्क्वायड टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम, स्टेटिक सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मोनिटरिंग कमेटी, एकाउंट टीम, एक्सपेंडिचर मोनिटरिंग सेल का गठन करने के अलावा असिसटेंट एक्पेंडिचर ऑबजर्वर्स की नियुक्ति की गई है। ये प्रत्याशी द्वारा समाचार पत्र, पत्रिका टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया व अन्य प्रचार माध्यमों पर नजर रखेंगे और इसकी रिपोर्ट डीईओ को देंगे।
आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश:
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी चुनावी प्रक्रिया में उनकी जिम्मेदारियों व कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी टीमें व कमेटियां आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने में सहयोग करेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी द्वारा अपने कार्य में लापरवाही करने पर कार्रवाई की जाएगी।