जिलाधीश ने 25 व 26 जनवरी के दिन ड्रोन ग्लाइडर का उपयोग व उड़ाने पर लगाया प्रतिबंध
फतेहाबाद रवि पथ :
उपायुक्त एवं जिलाधीश प्रदीप कुमार ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 या 26 जनवरी को पुलिस लाइन परिसर फतेहाबाद, उपमंडल रतिया व टोहाना तथा जिले में सभी गणतंत्र दिवस समारोह स्थलों के 200 मीटर के दायरे में ड्रोन/ग्लाइडर आदि का उपयोग व उड़ाना प्रतिबंधित किया है। लघु सचिवालय/न्यायिक परिसर में फायर आम्र्स, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू व अन्य तेज हथियार लेकर आने पर भी प्रतिबंध लगाया है।
इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संगठन अपनी मांगों के बारे में मांग पत्र प्रस्तुत करने के लिए लघु सचिवालय में आते हैं, उन्हें जुलूस के साथ लघु सचिवालय परिसर के मुख्य द्वार तक आने की छूट दी गई है। इसके आगे मांग पत्र प्रस्तुत करने के लिए संगठन के केवल चार व्यक्ति मांग पत्र अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए लघु सचिवालय में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो शस्त्र धारक अपने खरीदे गए शस्त्र का इंद्राज करवाने हेतु जिलाधीश कार्यालय में आते हैं उन्हें कारतूस रहित नया शस्त्र मय खरीद करने की रसीद सहित जिलाधीश कार्यालय में आने की अनुमति होगी। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता नियमावली 1973 की धारा 188 के अनुसार दंड का भागी होगा।