परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय सत्यापन के लिए एफिडेविट की आवश्यकता नहीं : अतिरिक्त उपायुक्त

April 8, 2023

परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय सत्यापन के लिए एफिडेविट की आवश्यकता नहीं : अतिरिक्त उपायुक्त

नागरिक पीपीपी त्रुटियों को दुरुस्त करवाने हेतु सीएससी सेंटर/जोनल मैनेजर से करें संपर्क

हिसार, 07 अप्रैल रवि पथ :

अतिरिक्त उपायुक्त नीरज ने बताया कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में वार्षिक आय सत्यापन के लिए एफिडेविट (शपथ पत्र) की कोई आवश्यकता नहीं हैं।
उन्होंने बताया कि नागरिक अपने परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय सत्यापन हेतु नोटरी पब्लिक से एफिडेविट बनवा रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हैं। इससे नागरिकों के समय व धन की भी बर्बादी होती है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए संबंधित नागरिक अपने निकटतम सीएससी सेंटर, ब्लॉक व एमसी स्तर पर जोनल मैनेजर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।