हरियाणा पिछड़ा वर्ग विभाग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य : अतिरिक्त उपायुक्त

February 4, 2021

हरियाणा पिछड़ा वर्ग विभाग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य : अतिरिक्त उपायुक्त

हिसार, 04 फरवरी रवि पथ :

हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निगम की विभिन्न सेवाओं जैसे दिव्यांग व्यक्ति के लिए कृषि गतिविधियों के लिए आवेदन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा ऋण के लिए आवेदन, शिक्षा ऋण योजना के लिए आवेदन, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्रेडिट लाइन-1, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्रेडिट लाइन-2, पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा ऋण योजना के लिए आवेदन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायक उपकरणों के लिए आवेदन, पिछड़ा वर्ग के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन, सूक्ष्म वित्त योजना के लिए आवेदन, पिछड़े वर्गों के लिए महिलाओं के लिए नई स्वर्ण योजना के लिए आवेदन,

पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम योजना, पीडब्ल्यूडी (मानसिक मंदता एवं आत्मकेंद्रित) वर्ग के लिए स्वरोजगार हेतु आवेदन, पिछड़ा वर्ग के लिए शिल्प सम्पदा टर्म लोन स्कीम के लिए आवेदन, दिव्यांगों के लिए सेवा/व्यापार क्षेत्र में लघु व्यवसाय के लिए आवेदन, दिव्यांगों के लिए लघु उद्योग इकाई के लिए आवेदन, दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक परिसर विकसित करने के लिए आवेदन, युवा दिव्यांग पेशेवरों के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन, सावधि ऋण योजना के लिए आवेदन, पिछड़े वर्गों के लिए सावधि ऋण योजना के लिए आवेदन, सरल मंच के माध्यम से वितरित किसी भी अन्य सेवाओं के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है।