शहरी स्थानीय निकाय विभाग की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य : अतिरिक्त उपायुक्त

January 21, 2021

शहरी स्थानीय निकाय विभाग की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य : अतिरिक्त उपायुक्त

हिसार, 21 जनवरी रवि पथ :

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत नगरनिगम, नगर परिषद तथा नगरपालिका के माध्यम से प्रदान की जाने वाले विभिन्न योजनाओं व सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र का अनिवार्य कर दिया गया है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि
नए और संशोधित अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र, व्यवसायिक लाइसेंस, पानी, सीवर के नए कनैक्शन, नगर धोबी घाट का उपयोग करने के लिए लाइसेंस, भवन योजना की स्वीकृति, अग्निशमन योजना, संरचनात्मक परिवर्तनों की स्वीकृति, दस्तावेजों की प्रति, बर्फ और आइसक्रीम का निर्माण, बर्फ और वातित जल की ताजा बिक्री, छोटे घरों के लिए लाइसेंस, नए गौ सदन के लिए लाइसेंस, ठेला और रेहडिय़ों के लिए लाइसेंस, आटा चक्की के लिए लाइसेंस, सुअर पालन करने के लिए लाइसेंस इत्यादि के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है।


इसी प्रकार से टेंट हाउस चलाने का लाइसेंस, मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस, कपड़े धोने की दुकान के लिए लाइसेंस, फलों, सब्जियों, आलू और गन्ने की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस, व्यवसाय प्रमाण पत्र, निगम क्षेत्र में प्याऊ लगाने, नए साइनबोर्ड लगाने की अनुमति, डॉग रजिस्ट्रेशन, इम्पूवमेंट अवैध वाणिज्यिक रूपांतरण का नियमितीकरण, नवीकरण नौकरी पोर्टर, बेकरी लाइसेंस, भवन योजना का संशोधन और सरल मंच के माध्यम से वितरित किसी भी अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए भविष्य में परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा।