निर्धारित संख्या में ग्रामीण चाहेंगे तो नहीं दिया जाएगा शराब बिक्री का लाइसेंस : ऊर्जा मंत्री

January 27, 2020

निर्धारित संख्या में ग्रामीण चाहेंगे तो नहीं दिया जाएगा शराब बिक्री का लाइसेंस : ऊर्जा मंत्री
ऊर्जा व जेल मंत्री रणजीत सिंह ने जिला लोकसंपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक के दौरान 12 शिकायतों पर सुनवाई की
हिसार, 27 जनवरी रवि पथ ब्यूरो

हरियाणा के ऊर्जा व जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जिन गांवों में आबादी का एक हिस्सा यदि चाहेगा कि उनके गांव में शराब की बिक्री न हो तो उन गांवों में शराब ठेके का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जहां भी अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, उस पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। इस संबंध में प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार केवल वैध लाइसेंसधारक ही निर्धारित स्थानों पर शराब की बिक्री कर सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री ने यह निर्देश आज लघु सचिवालय स्थित जिला सभागार में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिकायतों की सुनवाई के दौरान दिए। उन्होंने 12 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए 7 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया तथा शेष शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग, मेयर गौतम सरदाना, उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी, हिसार पुलिस अधीक्षक शिवचरण, हांसी पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, नगर निगम आयुक्त डॉ. जेके आभीर व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक अमरजीत सिंह मान भी मौजूद थे।
गांव बुगाना के सरजीत, मीना व पंचायत सदस्यों ने जनपरिवाद समिति को गांव में अवैध रूप से शराब बिकने की शिकायत करते हुए इससे होने वाली समस्याओं से अवगत करवाया था। इसके संबंध में आबकारी अधिकारी ने बताया कि उक्त स्थान पर पुलिस की मदद से छापा मारकर 29 बोतलें शराब बरामद की गई थीं। इसके बाद जब भी जांच की गई तब दुकान को बंद पाया गया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि यदि गांव की आंशिक आबादी सहमत है तो गांव में शराब बिक्री का लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग को जिला के सभी शहरी व ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जो अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हों।

गांव मोहला के सतबीर सिंह द्वारा घर के दरवाजे के सामने लगे बिजली ट्रांसफार्मर को हटवाने संबंधी दी गई शिकायत के संबंध में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता आरएस सभ्रवाल ने बताया कि प्रार्थी द्वारा एस्टीमेट अनुसार राशि जमा करवाने के बाद ट्रांसफार्मर को हटवा दिया गया है। मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता ने बताया कि उससे वसूल की गई 22730 रुपये की राशि काफी अधिक है। इस पर ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में यह ध्यान रखा जाए कि एस्टीमेट कोस्ट को कम से कम रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को जहां पर संभव हो, भवनों के ऊपर से गुजरती बिजली की तारों को हटाने के भी निर्देश दिए।
प्रेम सिंह, अजमेर सिंह तथा बलवंत सिंह आदि द्वारा दि हिसार स्कॉलर हाउस बिल्डिंग सोसायटी, गंगवा की प्रधान कपिला देवी के खिलाफ सोसायटी में अनियमितताएं बरतने के संबंध में लगाए गए आरोपों पर डीएसपी ने बताया कि इस संबंध में 12 दिसंबर 2019 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की जांच की जा रही है। शिकायतकर्ताओं व आरोपी कपिला देवी के तर्कों को सुनकर ऊर्जामंत्री रणजीत सिंह ने सोसायटी की कार्यप्रणाली की जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एडीए से वैधानिक पक्षों की भी जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि अगली बैठक तक इस मामले का समाधान करवाया जाएगा।
अन्य लंबित मामलों की सुनवाई करते हुए ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने उनके समाधान के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सरकार की नीति व निर्देशों के अनुरूप कार्य करें और आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं।
बैठक में पूर्व मंत्री प्रो. छत्तरपाल सिंह, पूर्व विधायक पूर्णसिंह डाबड़ा, प्रो. मंदीप मलिक, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त शालिनी चेतल, सीटीएम कम एसडीएम परमजीत चहल, नारनौंद एसडीएम सुरेंद्र सिंह, सिविल सर्जन डॉ. संजय दहिया, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. साहिब राम गोदारा, डीएचबीवीएन के एसई आरएस सभ्रवाल, जनस्वास्थ्य विभाग के एसई एसपी सेठी, सिंचाई विभाग के एसई एआर भांभू, प्रो. केएल रिणवा, भूपसिंह रोहिला, जजपा जिलाध्यक्ष जयपाल बांडाहेड़ी, रामफल घिराय, अनिल गोदारा, डीआरओ राजबीर धीमान, डीडीपीओ सूरजभान सहित सभी विभागों के उच्चाधिकारी व समिति सदस्य मौजूद थे।