नगराधीश ने शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता शिविर आयोजित करने के दिए निर्देश

May 4, 2022

पोक्सो एक्ट : नगराधीश ने शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता शिविर आयोजित करने के दिए निर्देश

हिसार, 04 मई रवि पथ :


नगराधीश विजया मलिक ने पोक्सो एक्ट के तहत शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा सके।
वे बुधवार को लघु सचिवालय परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस सभागार में पोक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि एक्ट में किए गए प्रावधानों के अनुसार पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र न्याय दिलाने के साथ-साथ दोषी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए। एक्ट के तहत लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि एक्ट के तहत हिसार जिले में कई मामले लंबित हैं। हिसार में 84 तथा हांसी में 58 व्यक्तियों के विरूद्घ प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक्ट के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, ताकि दोषी व्यक्तियों के विरूद्घ शीघ्र कार्यवाही की जा सके।
महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त निदेशक राजबाला कटारिया, उप-जिला न्यायवादी नरेंद्र कुमार तथा पोक्सो कोऑर्डिनेटर जीएल सिंगल ने एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाही के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में हिसार से उप-पुलिस अधीक्षक नारायण चंद, हांसी से उप-पुलिस अधीक्षक विनोद शंकर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी संदीप कुमार, एलपीओ देवेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।