महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा: 12 जुलाई तक बढ़ी पाबन्दियां

July 4, 2021

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा: 12 जुलाई तक बढ़ी पाबन्दियां

सेना भर्ती कार्यालय हिसार द्वारा लिखित प्रवेश परीक्षा तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षाओं के आयोजन को अनुमति

हिसार, 4 जुलाई  रवि पथ :

राज्य सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित के तहत लगाई गई पाबन्दियों को एक सप्ताह के लिए यानी 12 जुलाई सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने सैन्य छावनी हिसार के सेना भर्ती कार्यालय द्वारा लिखित प्रवेश परीक्षा को आयोजित करने की अनुमति दी है। इसी प्रकार से 5 जुलाई से 20 जुलाई तक होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षाओं के आयोजन की भी अनुमति दी गई है। इन परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में जारी सभी एसओपी सहित अन्य सावधानियों की कड़ाई से पालना करनी होगी।
महामारी अलर्ट-सुरक्षित की अवधि के दौरान सभी दुकाने पहले की ही भांति प्रात: 9 बजे से रात्रि आठ बजे तक खोली जा सकेंगी। कोविड-19 हिदायतों की पालना के साथ मॉल सुबह 10 बजे से रात्रि आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। इसी प्रकार से रेस्टोरेंट व बार को सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक होगी। धार्मिक स्थल 50 श्रद्धालुओं की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, लेकिन इस दौरान सामाजिक दूरी की पालना, मास्क व अन्य कोविड मानकों की पालना करनी होगी।


वाणिज्यिक कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन सभी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। विवाह समारोह व अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। सभी हिदायतों की पालना के साथ गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोली जा सकेंगी। संचालको को कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे। इसी प्रकार से सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को निर्धारित मापदंडों की पालना के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। खेल गतिविधियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम खोलने की अनुमति है, लेकिन परिसर में दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। शोधार्थी विश्वविद्यालय कैंपस में प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकेंगे लेकिन उन्हें कोविड-19 नियमों की अनुपालना करनी होगी।