प्रदेश सरकार ने लगाया वीकेंड लॉकडाउन

April 30, 2021

प्रदेश सरकार ने लगाया वीकेंड लॉकडाउन

लोगों की आवाजवाही व अनावश्यक मूवमेंट पर रहेगी रोक, नगर निकाय कर्मियों, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, पुलिस, सीआईपीएफ, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त

पत्रकार सहित कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

फतेहाबाद, 30 अप्रैल  रवि पथ :

कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने नौ जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी किए है। जिला फतेहाबाद में भी वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार 30 अप्रैल को रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगा जो 3 मई सोमवार को प्रात: 5 बजे तक लागू रहेगा।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. मुनीष नागपाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश दिए है जिसके तहत जिला में इन आदेशों के तहत कोई भी नागरिक अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। कोई भी वाहन और पैदल नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर घुमता हुआ नजर नहीं आएगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले नागरिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि आवश्यक सेवाओं के वाहनों, इस कार्य में लगे हुए लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों, ड्यूटी पर तैनात नगर निकाय कर्मियों, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, पुलिस, सीआईपीएफ, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त पत्रकार सहित कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा और परीक्षा केंद्रों की मूवमेंट जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों को पहचान पत्र साथ रखना होगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं के निर्माण करने वाले कर्मियों और राज्य के अंदर व बाहर आने वाले आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छूट मिलेगी।


उपायुक्त डॉ. नागपाल ने बताया कि हस्पताल, पशु हस्पताल, मेडिकल संस्थान, सरकार व प्राइवेट डिस्पेंशरी, केमीशॉप, मेडिकल उपकरण शॉप, लैबोरट्री, एंबुलेंस, नर्सिंग होम लगातार क्रियांवित रहेंगे। उन्होंने बताया कि टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रोडकास्टिंग, एटीएम, पैट्रोल पम्प, एलपीजी, पावर जनरेशन, जरूरी सेवाओं की डिलीवरी, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, किसान और किसान मजदूरों को खेत में काम करने के आदेशों के तहत छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। राज्य और राज्य के बाहर खेती से जुड़े हुए मशीन जैसे कम्बाइन व अन्य कृषि यंत्र चल सकेंगे। एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर जाने के लिए नागरिकों को छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि जिला मैजिस्ट्रेट की परमिशन से ही शादी समारोह किया जा सकेगा, जिसमें इंडोर में 30 व आउटडोर में 50 लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों और कर्मचारियों के पास के लिए उन्हें सरल हरियाणा पोर्टल पर अप्लाई करना अनिवार्य है। उपायुक्त ने सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वीकेंड लॉकडाउन के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएं।