वीकेंड लॉकडाउन की अनुपालना करें नागरिक, उल्लंघना पर होगी सख्त कार्यवाही: उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी।

April 30, 2021

वीकेंड लॉकडाउन की अनुपालना करें नागरिक, उल्लंघना पर होगी सख्त कार्यवाही: उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी।

आज रात्रि 10 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन

हिसार, 30 अप्रैल  रवि पथ :

जिले में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आज रात्रि 10 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी जिलावासी वीकेंड लॉकडाउन की अनुपालना करें। किसी भी प्रकार की उल्लंघना होने पर संबंधित के विरूद्घ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कुछ जरूरी सेवाओं के लिए लॉकडाउन छूट रहेगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस, आपातकाल स्थिति में सेवाओं के लिए नगरनिगम के कर्मचारी, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, स्वास्थ्यकर्मी, बिजली, अग्रिशमन व मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए छूट रहेगी। हालांकि इन सभी को मांगे जाने पर पहचान पत्र दिखाना होगा। इंटर स्टेट चलने वाले वाहनों को अनुमति लेनी होगी। अस्पताल, पशु चिकित्सालय, चिकित्सा प्रतिष्ठान, डिस्पैंसरी, कैमिस्ट, फार्मासिस्ट, चिकित्सा से संबंधी दुकानें, प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस व नर्सिंग होम खुले रहेंगे।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया है, इसके तहत जिला में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वे सडक़ या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से न तो घर के बाहर पैदल और न ही गाड़ी से घूम सकेंगे। आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। जिन लोगों ने विवाह समारोह के लिए उपायुक्त कार्यालय से अनुमति ली है, वे निर्धारित शर्तो के अनुसार आयोजन कर सकेंगें। समारोह के आयोजकों को आए हुए मेहमानों की सूची देनी होगी।


लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, दवा की दुकानें और एटीएम खुला रहने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी। आईएसबीटी के रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त पैट्रोल पम्प, गैस, खुदरा भंडारण, वेयर हाऊसिंग सेवाएं, एटीएम, निजी सुरक्षा सेवाएं, खेत में किसानों और खेत श्रमिकों को खेती कार्यो पर यह आदेश लागू नहीं हांगे। रेस्टोरेंट, मॉल बंद रहेंगे, हालांकि वे होम डिलीवरी दें सकेंगे।
कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जिला में जारी आदेशों में नियमों की अवहेलना करने वालों पर आपदा की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में निहित शक्तियों के अनुसार सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।