दुकानें अब सायं 6 बजे तक रहेगी खुली-उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार

June 6, 2021

दुकानें अब सायं 6 बजे तक रहेगी खुली-उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार

मॉल्स को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति

रात्रि 10 बजे तक खाने की होम डिलिवरी की भी अनुमति

 धार्मिक स्थलों पर एक समय में 21 लोग जा सकेंगे

बारात के प्रदर्शन पर रहेगा प्रतिबंध

सामाजिक दूरी, नियमित स्वच्छता व कोविड के प्रति करना होगा उचित व्यवहार

महामारी अर्लट सुरक्षित हरियाणा के नाम पर जारी रहेगा लॉकडाउन

रोहतक, 06 जून रवि पथ  :

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी रोहतक के चेयरमैन कैप्टन मनोज कुमार ने हरियाणा महामारी, कोविड-19 नियामक 2020 के साथ महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है।
आदेशों में कहा गया है कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम पर पाबंदिया 14 जून को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। आदेशों में जिलावासियों को कहा गया है कि वे उपरोक्त समय अवधि में जहां तक संभव हो अपने घरों पर ही रहे। आदेशों की अवहेलना करने पर कानून अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि यद्यपि कोरोना सकारात्मकता दर में कमी आई है, लेकिन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम पर पाबंदियों को जारी रखना जरूरी है ताकि भविष्य में भी संक्रमण पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। आदेशों में कहा गया है कि पाबंदियां 14 जून को प्रात: 5 बजे तक लागू रहेगी। आदेशों में कहा गया है कि पिछली बार दुकानदारों व मॉल्स आदि को दी गई छूट में कुछ संशोधन किया गया है।


जिलाधीश द्वारा जारी किए गये आदेशों में कहा गया है कि स्टैंड एलोन के अलावा अन्य दुकानों को अब प्रात: 9 बजे से लेकर अपराह्ïन 6 बजे तक सम व विषम दो समूहों में खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। विषम संख्या वाली दुकानें विषम तिथि को तथा सम संख्या वाली दुकानें सम तिथि को खोलने की अनुमति रहेगी।
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि मॉल्स को प्रात: 10 बजे से लेकर सायं 8 बजे तक खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। रेस्टोरेंट्ïस व बार्स (इनमें होटल्स भी शमिल है) को बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंसिंग के नार्मस की पालना करनी होगी। इसके साथ-साथ नियमित रूप से सेनेटाइजेशन भी करना होगा और कोरोना के प्रति उचित व्यवहार के नॉर्मस भी अपनाने होंगे। रात 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड से होम डिलिवरी की अनुमति भी दी गई है।
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी किए गये आदेशों में धार्मिक स्थलों को एक समय में 21 लोगों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन उन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन और कोरोना के प्रति उचित व्यवहार के नियमों की पालना करनी होगी। आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित स्वच्छता और कोविड के प्रति उपयुक्त व्यवहार मान दंडों की पालना के साथ कारपोरेट कार्यालयों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। विवाह, अंत्येष्टिï अथवा दाह संस्कार में 21 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। हालांकि विवाह न्यायालय व घर के अलावा अन्य स्थानों पर भी हो सकते है। लेकिन बारात प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। विवाह, अंत्येष्टिï अथवा दाह संस्कार के अलावा अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों के इक्कठा होने की अनुमति दी गई है। अगर ऐसे कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोगों को एकत्रित होना है तो इसके लिए जिला उपायुक्त से पूर्व अनुमति लेनी होगी। गोल्फ कोर्सिज के क्लब हाऊसिज, रेस्टोरेंट व बार्स को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ प्रात: 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए उन्हें आवश्यक सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षा मानदंडों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। प्रबंधन द्वारा सदस्यों अथवा आगंतुकों को गोल्फ कोर्स में खेलने की अनुमति दी जायेगी ताकि भीड़-भाड से बचा जा सके।
कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि पिछले लॉकडाउन का व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। यदि एक सप्ताह और सभी नागरिक हिदायतों का पालन करेंगें तो कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को बार-बार धोना व स्वच्छता संबंधी सभी उपायों को अपनाकर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी नागरिक कोरोना वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। कोरोना को हराने का यह सबसे कारगर उपाय है।