सिर पर ईंट मारकर पत्नी की हत्या करने वाले युवक को आजीवन कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा
एडवोकेट मनोज कुश ने पीडि़त पक्ष की पैरवी करते हुए पुख्ता दलीलें पेश की
हिसार रवि पथ न्यूज़ :
पत्नी के सिर पर ईंट माकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने पति को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीडि़त पक्ष की तरफ से एडवोकेट मनोज कुश ने पैरवी करके पुख्ता दलीलें पेश की।
हिसार के सूर्य नगर की गली नं. 8 निवासी प्रदीप पर पुलिस ने 2 सितंबर 2019 को केस दर्ज किया था। पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलानेी के निवासी सुरेंद्र सिंह ने बयान में बताया कि उसकी बेटी नीतू की शादी वर्ष 2011 में पलवल के युवक के साथ हुई थी। मतभेद के चलते नीतू का तलाक हो गया। वर्ष 2017 में सुरेंद्र सिंह ने अपनी बेटी नीतू की शादी सूर्य नगर के प्रदीप के साथ कर दी। सुरेंद्र व नीतू का एक बेटा भी है।
शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी में बताया कि दामाद प्रदीप ने लगभग दो महीने पहले बिजनेस करने की बात कहकर पांच लाख रुपये की मांग की थी। पैसे देने से इनकार करने पर प्रदीप ने नीतू का परेशान करना शुरू कर दिया। नीतू ने अपनी मां कमलेश को फोन पर सारी बात भी बताई थी कि प्रदीप रुपये न मिलने पर उससे मारपीट करता है। कुछ दिन बाद नीतू की हत्या की सूचना मिली। एडवोकेट मनोज कुश ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने प्रदीप को 25 अप्रैल को दोषी करार दे दिया था। 29 अप्रैल को उसे आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।
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