नामांकन फार्म में कोई कॉलम खाली छोड़ा तो रद्द होगा आवेदन : उपायुक्त
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उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
रवि पथ ब्यूरो हिसार, 13 मार्च।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि हिसार लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 16 अप्रैल को अधिसूचना के साथ प्रारंभ होगी जो 23 अप्रैल तक जारी रहेगी। नामांकन के लिए अब पूर्व की भांति फार्म 26 में दो शपथ पत्रों के स्थान पर एक ही शपथ पत्र लगाना होगा लेकिन इस फार्म में दिए गए सभी कॉलम भरने अनिवार्य हैं। यदि प्रत्याशी द्वारा एक भी कॉलम खाली छोड़ा गया तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा, इसलिए सभी प्रत्याशी इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने यह बात आज अपने कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक के दौरान कही।
उपायुक्त ने कहा कि नामांकन के दौरान शपथ पत्र के किसी कॉलम में यदि कोई सूचना प्रत्याशी से संबंधित नहीं है तो वह इस कॉलम में लागू नहीं है लिख दें, यदि लागू है ते पूरा विवरण दिया जाए लेकिन इसे खाली न छोड़ें। शपथ पत्र में उम्मीदवार अपने बारे में आपराधिक पृष्ठïभूमि, संपत्तियों, देनदारियों व शिक्षा इत्यादि की संपूर्ण जानकारी विवरण सहित देगा। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र विधिवत् रूप से सत्यापित हो और नियम के अनुसार स्टांप आदि लगाई गई हो। जमा करवाने से पूर्व नामांकन पत्र की समुचित जांच करवा लें। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र 23 अप्रैल को सायं 3 बजे तक ही जमा किए जा सकेंगे। नामांकन हेतु प्रत्याशी 100 मीटर दूरी तक अधिकतम 3 वाहन ला सकता है। प्रत्याशी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति नामांकन हेतु आरओ कार्यालय में जा सकते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि चुनाव में खर्च के लिए प्रत्याशी द्वारा बैंक में नया खाता खुलवाना अनिवार्य है। चुनाव के लिए सभी खर्च उसे इसी खाते से करने होंगे। सभी प्रत्याशियों को अपने खर्च रजिस्टर का ब्यौरा कम से कम तीन बार खर्च कमेटी को देना होगा जिसकी तिथि निर्धारित करके बता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि टीवी अथवा सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलाने से पूर्व प्रत्याशी को एमसीएमसी कमेटी से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है। इसके लिए उसे निर्धारित समयावधि में अपना विज्ञापन व इसकी स्क्रिप्ट कमेटी के पास जमा करवानी होगी।
उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी अपने रोड शो में एक साथ केवल 10 वाहन लेकर चल सकता है। इसके पश्चात 100 मीटर की दूरी पर फिर अधिकतम 10 वाहन रखे जा सकते हैं। इसकी उल्लंघना करने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। लाउड स्पीकर्स बजाने के लिए सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक का समय निर्धारित है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा पोस्टर्स-पंफलेट्स आदि प्रचार सामग्री प्रकाशित करवाते समय विधिवत् रूप से घोषणा पत्र भरकर देना अनिवार्य है जिसकी सूचना प्रिंटर व पब्लिशर के माध्यम से प्रशासन के पास पहुंचेगी।
उपायुक्त ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी अथवा आमजन किसी प्रत्याशी या दल द्वारा की जा रही आचार संहिता उल्लंघना की शिकायत सी-विजिल एप या टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकता है। शिकायत मिलने पर फ्लाइंग स्क्वायड व अन्य उडऩदस्ता टीमों द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने चुनाव में प्रयोग होने वाली विभिन्न वस्तुओं की दरों पर भी चर्चा की और इसे अंतिम रूप दिया। उन्होंने, टैंट, लाउड स्पीकर, फर्नीचर, होटल किराए, होर्डिंग्स, वाहनों के किराए, विज्ञापनों, फूलमालाओं, जलपान व खाद्य सामग्री सहित उन सभी वस्तुओं की दरें निर्धारित कीं जिनका इस्तेमाल चुनाव में किया जा सकता है।
उपायुक्त मीणा ने कहा कि सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करें। प्रचार सामग्री केवल निर्धारित स्थानों पर ही चस्पा की जाए। अन्य स्थानों पर पोस्टर-बैनर्स लगाने पर डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहनों की अनुमति, चुनाव प्रचार के लिए कार्यालय खोलने, पेड न्यूज, रैली व होर्डिंग्स आदि के लिए स्थान निश्चित करने, नकदी के प्रयोग, अपराधों पर अंकुश के लिए लागू किए गए प्रावधानों व नियमों आदि के संबंध में भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दीं।
बैठक में चुनाव नायब तहसीलदार हनुमान दास, कांग्रेस से अशोक कुमार, सीपीएम से शकुंतला जाखड़, जेजेपी से एडवोकेट प्रभुदयाल जाखड़, इनेलो से बीरेंद्र नरवाल, चुनाव कानूनगो सतबीर लांबा व स्नेह जांगड़ा सहित अन्य प्रतिनिधि व अधिकारी भी मौजूद थे।