हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड व हरियाणा महिला विकास निगम की विभिन्न सेवाओं व

February 12, 2021

हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड व हरियाणा महिला विकास निगम की विभिन्न सेवाओं व

योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य : अतिरिक्त उपायुक्त

हिसार, 12 फरवरी रवि पथ :

हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड व हरियाणा महिला विकास निगम की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की सेल्स डीड के मामले में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की शर्तें, कनवेन्स डीड जारी करना, जीपीए के माध्यम से कनवेन्स डीड जारी करना, अलॉट्टी को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करना, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, डुप्लीकेट अलॉटमेंट, पुन: आबंटन पत्र, गिरवी रखने की अनुमति जारी करना, मृत्यु के मामले में संपत्ति का हस्तांतरण तथा सरल मंच के माध्यम से दी गई अन्य सेवाएं के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है।


इसी प्रकार से हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की विभिन्न सेवाओं जैसे मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना-2013, कनवेन्स डीड जारी करना, डुप्लीकेट आबंटन जारी करना, नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करना, एनओसी जारी करना, गिरदावरी सम्पति के लिए एनओसी जारी करना, बिक्री के मामले में संपत्ति का पुन: हस्तांतरण व सरल मंच के माध्यम से दी गई अन्य सेवाएं के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा महिला विकास निगम की स्वरोजगार के लिए महिलाओं को सब्सिडी तथा व्यक्तिगत ऋण योजना और सरल मंच के माध्यम से वितरित की जाने वाली सभी सेवाओं के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है।