हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश…नियमों में संशोधन कर कर्मचारी के प्रमोशन के अधिकार को नहीं छीना जा सकता

October 31, 2020

हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश…नियमों में संशोधन कर कर्मचारी के प्रमोशन के अधिकार को नहीं छीना जा सकता

चंडीगढ़ रवि पथ :

हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल से हेड-कांस्टेबल के पद पर प्रमोशन के लिए कंप्यूटर कोर्स के सिर्फ उन्हीं आवेदकों को जिन्होंने इसके लिए हेडक्वाटर से इजाजत ली है को लेकर गत वर्ष जून में जो निर्देश जारी किए गए थे उन निर्देशों को हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि महज एक निर्देश जारी कर पहले से तय नियमों में संशोधन कर किसी कर्मी से उसके प्रमोशन के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है।

जस्टिस सुदीप आहलुवालिया ने यह आदेश तीन अलग-अलग याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए हैं। तीनों को पहले किए कंप्यूटर कोर्स के आधार पर अंक दिए जाने के भी आदेश दे दिए हैं। एडवोकेट आदित्य यादव ने बताया कि याचिकाकर्ता ने भी कांस्टेबल से हेड-कांस्टेबल के पद पर प्रमोशन के लिए आवेदन किया था जिसके लिए आवेदक के 108 अंक होने चाहिए थे।

याचिकाकर्ताओं के 107 अंक थे। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि कंप्यूटर कोर्स के 6 से 10 तक अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, जो कि उन्हेंं नहीं दिए गए। एक याचिकाकर्ता ने अंबाला के जिला ट्रेनिंग केंद्र से 2014 में कंप्यूटर कोर्स पूरा किया था, वहीं अन्य दो याचिकाकर्ताओं ने हारट्रोन से छह महीने का कोर्स किया था। दोनों ही सरकारी संस्थान हैं बावजूद इसके उन्हेंं अंक नहीं दिए गए।

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्हेंं अंक नहीं दिए जाने का कारण बताते हुए सूचित किया गया कि जून 2019 की इंस्ट्रक्शन के अनुसार उन्हेंं अंक नहीं दिए जा सकते। सिर्फ उन्हीं को यह अंक दिए जाएंगे जिन्होंने हेडक्वाटर से इजाजत ले यह कोर्स किया हो। इसी को याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे ही एक मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ यह तय कर चुकी है कि सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन जारी करने भर से किसी के भी प्रमोशन के अवसर को समाप्त नहीं किया जा सकता। लिहाजा हाई कोर्ट ने इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा किए गए कंप्यूटर कोर्स के अंक देते हुए उनकी प्रमोशन पर गौर करे के आदेश दे दिए हैं।