हरियाणा सरकार ने कोविड-19 तथा पोस्ट कोविड के मरीजों के विभिन्न टेस्ट/जांच हेतू संशोधित दरें जारी की उल्लंघना पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत होगी कानूनी कार्यवाही

July 8, 2021

हरियाणा सरकार ने कोविड-19 तथा पोस्ट कोविड के मरीजों के विभिन्न टेस्ट/जांच हेतू संशोधित दरें जारी की
उल्लंघना पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत होगी कानूनी कार्यवाही

हिसार, 08 जुलाई रवि पथ :

हरियाणा सरकार ने कोविड-19 तथा पोस्ट कोविड के मरीजों के विभिन्न टेस्ट/जांच हेतू संशोधित दरें जारी की है। उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एमआरआई ब्रेन/हैड के लिए कन्ट्रास्ट के साथ 3 हजार रुपये तथा कन्ट्रास्ट के बिना 2200 रुपये की अधिकतम दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से एमआरआई ऑर्बिट के लिए कन्ट्रास्ट के साथ 2300 रुपये तथा कन्ट्रास्ट के बिना 1700 रुपये, एमआरआई पीएनएस के लिए कन्ट्रास्ट के साथ 4 हजार रुपये तथा कन्ट्रास्ट के बिना 2500 रुपये, सीटी पीएनएस के लिए कन्ट्रास्ट के साथ 1800 रुपये तथा कन्ट्रास्ट के बिना 1000 रुपये की अधिकतम दर निर्धारित की गई है। इसी तरह से सीटी/एचआरसीटी चेस्ट के लिए निर्धारित 2100 रुपये की दर को भी घटाकर 1800 रुपये अधिकतम किया गया है।


उन्होंने बताया कि उक्त दरों में पीपीई, डॉक्यूमेंटेशन, रिर्पोटिंग, फिल्मस, जीएसटी व अन्य टैक्स की दरें भी शामिल हैं। समझौता ज्ञापन के तहत पीपीपी माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को ये सेवा देने वाले जांच केंद्रों पर उक्त दरें लागू नहीं होगी। उपायुक्त ने कहा कि ये दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैैं। दरों संबंधी आदेशों की उल्लंघना पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।