धान के अवशेषों को जला दिए जाने की घटनाओं के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू

September 30, 2020

धान के अवशेषों को जला दिए जाने की घटनाओं के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू

हिसार, 30 सितंबर रवि पथ :

धान की फसल की कटाई के बाद उसके अवशेषों को जला दिए जाने की घटनाओं के मद्देनजर जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावाली 1976 के तहत धारा 144 लगाए जाने के आदेश दिए हैं।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने अपने आदेशों में कहा है कि धान कटाई के बाद अवशेषों के जलाने से भारी मात्रा में प्रदुषण होता है। इस कारण से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष को विभिन्न विकल्पों के साथ-साथ पशुओं के लिए चारा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे में अवशेषों को जलाने से पशु चारे की कमी हो जाती है। अत: आपातकालीन स्थिति व परिस्थितियों के दृष्टिïगत भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावाली 1976 के तहत धारा 144 द्वारा प्रदत शक्तियों के अंतर्गत समस्त हिसार जिले में धान की फसल की कटाई के बाद उसके अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 188 सपंठित वायु एवं प्रदुषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत दंड का भागी होगा।