मकान मालिक की अनुमति के बिना घरों पर नहीं लहराएंगे राजनीतिक पार्टियों के झंडे

March 19, 2019

मकान मालिक की अनुमति के बिना घरों पर नहीं लहराएंगे राजनीतिक पार्टियों के झंडे
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से दिए आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश
रवि पथ ब्यूरो हिसार, 19 मार्च
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) राजीव रंजन ने आज सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए आदर्श आचार संहिता की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों को एक नजर से देखें और किसी के प्रति पक्षपात या भेदभाव करने की शिकायत न आने पाए।
सीईओ राजीव रंजन ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी किसी के घर पर अपना झंडा लगाता है तो उसे मकान मालिक की लिखित अनुमति लेकर इसे तीन दिन के भीतर आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) कार्यालय में जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित अवधि में अनुमति पत्र जमा नहीं करवाता है तो उसे झंडा हटवाने को कहें। यदि वह झंडा नहीं हटवाता है तो अधिकारी झंडा हटवाकर प्रत्याशी को इसके खर्च की रिकवरी का नोटिस जारी करें।
उन्होंने कहा कि नामांकन के लिए प्रत्याशी केवल तीन गाडिय़ां आरओ कार्यालय से 100 मीटर दूरी तक ला सकता है। आरओ कार्यालय में वह अधिकतम चार व्यक्तियों के साथ प्रवेश कर सकता है। आरओ कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सभी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करवाई जाए। आरओ कार्यालय के समीप सुरक्षा के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि नामांकन के अंतिम दिन 3 बजते ही आरओ कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया जाए और कोई भी बाहरी व्यक्ति न तो अंदर जाने पाए और अंदर से कोई व्यक्ति कार्रवाई पूरी होने तक बाहर न आने पाए।
सीईओ राजीव रंजन ने कहा कि रोड शो की अनुमति देते समय प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए सभी नियमों व निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा जाए। रोड शो में कोई व्यक्ति हथियार लेकर नहीं चल सकता है। रोड शो के दौरान 4 फुट गुणा 6 फुट तक के साइज का बैनर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि गाड़ी पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाया गया है तो गाड़ी को सीज कर दिया जाए। रोड शो में प्रत्येक वाहन के लिए झंडों का साइज भी निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा धार्मिक स्थलों या सरकारी भूमि पर अस्थाई कार्यालय नहीं बनाए जा सकते हैं। पोस्टर, पंफलेट व अन्य प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने वाले मुद्रक व प्रकाशक द्वारा आरओ कार्यालय में इसकी सूचना देनी अनिवार्य है, साथ ही प्रकाशित सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम तथा प्रकाशित सामग्री की संख्या भी प्रकाशित होनी चाहिए।
सीईओ राजीव रंजन ने अधिकारियों को आचार संहिता में हो सकने वाले और न हो सकने वाले सभी कार्यों व प्रावधानों की जानकारी देते हुए इनकी समुचित अनुपालना सुनिश्चित करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए किए जाने वाले कार्य आचार संहिता के दौरान भी किए जा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को वोट बनाने की पेंडेंसी को जल्द खत्म करने, अवैध हथियारों को जब्त करने तथा होली के मद्देनजर शराब आदि बांटने की घटनाओं आदि पर रोक लगाने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त अशोक कुमार मीणा, हिसार के पुलिस अधीक्षक शिवचरण, हांसी के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र विज, अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान, सीटीएम शालिनी चेतल, हिसार एसडीएम परमजीत सिंह, हांसी एसडीएम विरेंद्र सहरावत, रोडवेज जीएम विकास यादव, डीडीपीओ अश्वीर सिंह, डीआरओ राजबीर धीमान, जिला सूचना अधिकारी एमपी कुलश्रेष्ठï, तहसीलदार विनय चौधरी व चुनाव नायब तहसीलदार हनुमान सहित अन्य विभागों व चुनाव से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद थे।