कोविड-19 के उपचार में निर्धारित दरों से अधिक वसूल न करें निजी अस्पताल संचालक: उपायुक्त

April 21, 2021

कोविड-19 के उपचार में निर्धारित दरों से अधिक वसूल न करें निजी अस्पताल संचालक: उपायुक्त

हिसार, 21 अप्रैल रवि पथ ;

उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने सभी निजी अस्पताल संचालकों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 के मरीजों से निर्धारित दरों से अधिक वसूल न करें। निर्धारित दरों से अधिक पैसे वसूलने वाले अस्पताल संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के लिए दरें तय की गई है है। एनएबीएच (अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) से बिना मान्यता वाले अस्पताल साधारण बीमार व्यक्ति से ऑक्सीजन और सहायक सुविधाओं के साथ आइसोलेशन बैड के लिए प्रतिदिन 8,000 रुपए का अधिकतम शुल्क ले सकते हैं। इसी प्रकार बिना वेंटिलेटर के आईसीयू में दाखिल गम्भीर मरीजों से प्रतिदिन 13000 रुपए अधिकतम का शुल्क लिया जा सकता है। वेंटिलेटर की आवश्यकता वाले आईसीयू में भर्ती ज्यादा गम्भीर मरीज से अधिकतम 15,000 रुपए प्रतिदिन तक का शुल्क लिया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना के अधिसूचित अस्पताल में योजना के लाभार्थियों का उपचार निःशुल्क रहेगा


एनएबीएच से मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची
सीएमसी अस्पताल, जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सर्वोदय अस्पताल, गीतांजलि अस्पताल, आधार अस्पताल, सुखदा अस्पताल, गुप्ता अस्पताल, एसएल मिंडा अस्पताल, श्री काली देवी अस्पताल, शांति देवी अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, रविंद्र अस्पताल, सपरा अस्पताल, भारत अस्पताल।
अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से बिना मान्यता वाले अस्पतालों की सूची।
होली हेल्प अस्पताल, सेवक सभा अस्पताल, प्रणामी अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल, सोनी बर्न अस्पताल, वरदान अस्पताल, नोबेल अस्पताल
सरकारी अस्पताल जहां सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर उपचार किया जा रहा है।
महाराजा अग्रसेन मेडिकल संस्थान अग्रोहा, नागरिक अस्पताल हिसार, सेना अस्पताल।