उपायुक्त ने जिलावासियों से कोविड-19 दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित किए जाने की हिदायत दी

June 14, 2021

 उपायुक्त ने जिलावासियों से कोविड-19 दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित किए जाने की हिदायत दी

21 जून को प्रात: 5 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां

हिसार, 14 जून रवि पथ :

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने जिलावासियों को हिदायत दी है कि वे महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत सभी पाबंदियों की अनुपालना को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कुछ रियायतों के साथ राज्य सरकार द्वारा पाबंदियों को आगामी 21 जून प्रात: 5 बजे तक बढ़ाया है। उपायुक्त ने कहा कि सरकार ने महामारी के वक्त में भी इस बात का ख्याल रखा है कि लोगों के काम-धंधों पर विपरित असर ना पड़े, ऐसे में लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वे अपना कार्य करते समय सभी सावधानियां बरते हुए कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करें।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदेशानुसार जिले में सभी प्रकार की दुकानें सुबह 9 बजे से सांय 8 बजे तक खुल सकेंगी। शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट व बार अपनी कुल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 से सांय 10 तक खोले जा सकेंगें, लेकिन संचालकों को नियमित रूप से सेनेटाइजेशन करते हुए सामाजिक दूरी व अन्य दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड संस्थान सांय 10 बजे तक होम डिलिवरी कर सकते है।


धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति भी प्रदान की गई है। एक समय में 21 श्रद्धालु उचित दूरी बनाकर धार्मिक स्थल के अंदर जा सकते हैं। कॉरपोरेट ऑफिस कोविड दिशा-निर्देशों की पालना के साथ 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं। शादी-समारोह एवं दाह संस्कार में 21 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान की गई है, शादी-समारोह में बारात पर रोक रहेगी। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों के लिए संख्या को 50 तक सीमित किया गया है। इससे अधिक की संख्या के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। क्लब हाउस/रैस्टोरेंट/बार तथा गोल्फ कोर्स सभी दिशा-निर्देशों के साथ 50 प्रतिशत व्यक्तियों की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। जिम सुबह छह से शाम आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोली जा सकेगी। कोविड संबंधी आदेशों की पालना के साथ उत्पादन इकाईयां, औद्योगिक इकाईयां को अपने कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगे, लेकिन दर्शकों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।