कोरोना महामारी से हुई मृत्यु के मामलों में दिवंगत के परिजनों/आश्रितों को मिलेगी 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि

January 7, 2022

कोरोना महामारी से हुई मृत्यु के मामलों में दिवंगत के परिजनों/आश्रितों को मिलेगी 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि

हिसार, 07 जनवरी  रवि पथ :

राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से हुई मृत्यु के मामलों में दिवंगत के परिजनों/आश्रितों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है।
उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि कोरोना से हुई मृत्यु के मामलों में दिवंगत के परिजन/आश्रित अनुग्रह सहायता राशि के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल www.saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन या आपदा प्रबंधन विभाग, कार्यालय उपायुक्त, प्रथम तल, लघु सचिवालय हिसार में एसके ब्रांच में आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के अंदर सभी दावों का निपटारा किया जाएगा और आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुग्रह सहायता वितरित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आवेदक दिवंगत के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति के साथ अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। यह ऑनलाइन योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में होगी, इसलिए संबंधित अधिकारी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में पात्र आवेदनकर्ता को लाभ देना सुनिश्चित करें। अनुग्रह राशि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के बाद आवेदक के खाते में जारी की जाएगी।