वोटर कार्ड न हो तो 11 अन्य पहचान पत्रों से डाल सकते हैं वोट : उपायुक्त

May 9, 2019

वोटर कार्ड न हो तो 11 अन्य पहचान पत्रों से डाल सकते हैं वोट : उपायुक्त
प्रत्याशी मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर स्थापित कर सकेंगे अपना बूथ
सफेद रंग के साधारण कागज पर ही प्रकाशित की जा सकेंगी वोटर स्लिप
रवि पथ ब्यूरो हिसार, 9 मई

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि मतदान के लिए यदि मतदाता के पास अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वह अन्य 11 प्रकार के पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है। लेकिन मतदान के लिए उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, वे मतदान नहीं कर सकेंगे।
उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के लिए 12 मई को मतदान होगा। इस दिन सुबह 7 से सायं 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इस अवधि के दौरान मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाल सकते हैं। वोट डालने के लिए मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड (एपिक) दिखाकर मतदान कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो वह अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र तथा आधार कार्ड में से कोई एक पहचान दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।


उन्होंने बताया कि मतदाता केवल फोटोयुक्त वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकता है। मतदान के लिए मतदाता का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र पर महिलाओं व पुरुषों की अलग-अलग लाइनें लगवाई जाएंगी तथा एक पुरुष के बाद दो महिलाओं को मतदान के लिए भेजा जाएगा। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं से आह्वïान किया कि वे किसी प्रकार के लोभ, लालच या दबाव में आए बिना अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता 12 मई को अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान जरूर करें ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके।
उन्होंने बताया कि कोई भी उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टी पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी के भीतर अपना बूथ स्थापित नहीं कर सकेंगे। यदि किसी जगह एक से अधिक पोलिंग स्टेशन हैं तो उनके लिए उम्मीदवार या पार्टी को बाहर एक ही बूथ लगाना होगा। स्थापित किए जाने वाले बूथ में केवल एक मेज व दो कुर्सियां रखनी होंगी और प्रत्येक बूथ पर बैठने वाले दो व्यक्तियों के लिए एक छत्तरी या तिरपाल टांगी जा सकेगी, परन्तु बूथ को कनात से कवर नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा ऐसे बूथ स्थापित करने के लिए लिखित में रिटर्निंग अधिकारी को अग्रिम रूप से सूचित करना होगा, जिसमें पोलिंग स्टेशनों के नंबर भी देने होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले बूथ पर मतदाताओं को साधारण वोटर स्लिप ही जारी की जा सकेंगी। इन पर किसी प्रत्याशी अथवा पार्टी का नाम या चुनाव चिह्नï प्रकाशित करवाना वर्जित है। वोटर स्लिप केवल सफेद कागज पर ही बनाई जा सकेंगी। प्रत्येक बूथ पर केवल एक बैनर लगाया जा सकता है जिसकी चौड़ाई व लंबाई क्रमश: 3 गुणा साढ़े 4 फुट से अधिक नहीं हो सकती है।