भिवानी जिला में पटाखों की बिक्री व चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध: डीसी

November 10, 2020

भिवानी जिला में पटाखों की बिक्री व चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध: डीसी

भिवानी, 10 नवंबर रवि पथ :

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदुषण व कोविड-19 के केसों के चलते जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य ने जिला में दीपावली के पर्व पर पटाखों की बिक्री व पटाने चलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश श्री आर्य ने अपने आदेशों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में एयर क्वालिटी इनडेक्स यानि एक्यूआई लेवल निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो कि प्राणी मात्र की सेहत के लिए घातक है। नागरिकों के स्वास्थ के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनसीआर क्षेत्र में दीपावली पर पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश के आदेशानुसार जिला में पटाखों चलाने व बिक्री पर पूर्णरूप से प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की ऑन लाईन खरीद-बिक्री नहीं होगी।

आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश श्री आर्य ने पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, सभी उप मंडल अधिकारी ना., नगराधीश, सभी उप पुलिस अधीक्षक के अलावा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार, नगर परिषद/नगर पालिका सचिव व ईओ को कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के थाना प्रभारियों के साथ मिलकर जिला में इन निर्देशों की पालन करना सुनिश्चित करें।