हरियाणा के छात्रों के लिए बड़ी खबर है. इस साल वो नियम 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाएंगे.

April 14, 2021

हरियाणा के छात्रों के लिए बड़ी खबर है. इस साल वो नियम 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाएंगे.

पलवल  रवि पथ : 

प्राइवेट स्कूल संचालकों ने हरियाणा सरकार को शुक्रिया कहा है. उनका कहना है कि हरियाणा सरकार ने निजी स्कूल संचालकों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा में निजी स्कूलों में नियम 134 ए के तहत गरीब बच्चों का दाखिला किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि नियम 134 ए के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों का कोई दाखिला नहीं होगा. इस नियम के तहत होने वाले बच्चों का दाखिला अब सरकारी मॉडल स्कूलों में ही कराया जाएगा. ये फैसला अभी सिर्फ इस साल के लिए ही लिया गया है.

इससे निजी स्कूल संचालकों में बड़ी खुशी की लहर है और इसी को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने प्रेस वार्ता कर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व मंत्री हर्ष कुमार का धन्यवाद किया.

स्कूल मालिक बोले सरकार का शुक्रिया


बता दें कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से नियम 134ए लागू की थी. जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा दी जाती है. कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 पूरा साल प्रभावित रहा. इस दौरान नियम 134ए के तहत आवेदन प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई थी.

राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से पांचवी के लिए अधिकतम 30, कक्षा छठी से आठवीं के लिए अधिकतम 35 और कक्षा नौवीं से ग्यारहवीं के लिए 40 विद्यार्थियों के लिए सीटें उपलब्ध करवाई गई हैं. इनमें 50 प्रतिशत सीटें विद्यालय के उन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए होंगी, जो अपनी अगली पढ़ाई अब अंग्रेजी माध्यम से करना चाहते हैं और बाकी 50 प्रतिशत सीटें अन्य स्कूलों से आने वाले अर्थात बाहरी विद्यार्थियों के लिए होंगी. अगर विद्यालय में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम नहीं चुनते हैं तो ये सीटें बाहरी विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाएंगी.