महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा : जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने दिए जरूरी दिशा-निर्देश

May 25, 2021

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा : जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने दिए जरूरी दिशा-निर्देश

हिसार, 25 मई रवि पथ :

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी निर्देशानुसार बाजार की दुकानें सुबह 7 से 12 बजे तक खुली रह सकती हैं। इसके अलावा गली व मौहल्लों में स्थित दुकानें पूरा दिन खुली रहेंगीं तथा सभी दुकानें रात्रि कर्फयू के दौरान बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बाजार में सडक़ के दोनों तरफ जो दुकानें हंै, उनमें बाई तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार तथा दाईं तरफ की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को निर्धारित समय के अनुसार खोली जा सकती हैं।


जिलाधीश ने कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर निगम/नगरपरिषद्/नगरपालिका व सभी खण्ड विकास एवं पचांयत अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि मौके पर जाकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों पर नंबर लगाए जाएं। इन सभी दुकानों के सामने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सुरक्षित दूरी पर गोल चक्र बनाना सुनिश्चित करें तथा कोविड-19 के नियमों का पालन जैसे मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी बनाकर रखना व स्वच्छता के लिए सेनिटाइजर की
उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि शॉपिंग माल को खोलने की अनुमति नहीं है। जिलाधीश  ने कहा कि कोविड-19 से सम्बंधित मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना इत्यादि की अवहेलना पाए जाने पर तुरंत चालान किया जाए।