आतिशबाजी विक्रय के लिए आवेदन पत्रों का ड्रा 10 नवम्बर को, स्टालों का किया जाएगा आबंटन : जिलाधीश निशांत कुमार यादव।
इच्छुक व्यक्ति अपने-अपने आवेदन पत्र 9 नवम्बर तक उपायुक्त कार्यालय की एलपीए शाखा में करें प्रस्तुत।
करनाल ,6 नवम्बर रवि पथ :
जिलाधीश करनाल निशांत कुमार यादव की ओर से जारी एक आदेश के तहत दीपावली पर्व के दृष्टिगत जिला में आतिशबाजी की बिक्री हेतु स्थल निर्धारत किए गए हैं। इनमें करनाल शहर के सैक्टर-4 पार्ट-1 ट्रांसपोर्ट नगर, तरावड़ी में पुराने किले के पास दशहरा ग्राउण्ड, नीलोखेड़ी में भी दशहरा ग्राउण्ड, घरौंडा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का ग्राउण्ड, असंध में भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का ग्राउण्ड तथा इन्द्री में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा माता सुंदरी कॉलेज निसिंग के पास नगरपालिका की खाली भूमि शामिल हैं। आतिशबाजी की बिक्री हेतु अस्थाई लाईंसेंस 12 नवम्बर 2020 से 14 नवम्बर 2020 तक जारी करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पटाखो की बिक्री केवल वही लोग कर सकेंगे, जिन्होने इसके लिए जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त की है। बिना अनुमति के पटाखो की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध है और यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के पटाखे व आतिशबाजी इत्यादि बेचता पाया जाएगा, तो उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि आतिशबाजी बेचने के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का 10 नवम्बर मंगलवार को बाद दोपहर 3 बजे स्टालों का आबंटन ड्रा के माध्यम से एसडीएम करनाल की अध्यक्षता में निकाला जाएगा। करनाल शहर में स्टालों की कुल संख्या 25, घरौंडा में 6, असंध में 8, तरावड़ी में 5, इन्द्री में भी 5, निसिंग में 1 तथा नीलोखेड़ी में 5 स्टाल लगाए जाने का प्रावधान है। उन्होंने इस कार्य से जुड़े संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त वर्णित स्थलों पर आतिशबाजी विक्रय करने के अस्थाई लाईसेंस जारी करने हेतु प्रत्येक स्टाल के चारों ओर से 15 मीटर की दूरी छोड़ते हुए तथा कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए नक्शा तैयार करते हुए इसकी 3 प्रतियां उपायुक्त कार्यालय करनाल में शीघ्र अति शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें। आतिशबाजी विक्रय करने हेतु अस्थाई लाईसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति अपने-अपने आवेदन पत्र 9 नवम्बर तक उपायुक्त कार्यालय की एलपीए शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं।