60 प्रतिशत दिव्यांग बच्चे 1800 रुपये मासिक पेंशन पाने के हकदार
सातरोड़ कलां में कदम मिलाकर चलना होगा जागरूकता शिविर आयोजित
हिसार, 8 मार्च
रवि पथ ब्यूरो
हरियाणा निवासी 18 वर्ष तक का कोई भी बच्चा, जो 60 प्रतिशत दिव्यांग है और जिसकी सालाना आमदनी एक लाख रुपये तक है, 1800 रुपये महीना पेंशन पाने का अधिकारी है।
यह जानकारी एडवोकेट दौलतराम गूंदली ने आज गांव सातरोड़ कलां में मानसिक एवं दिमागी दिव्यांगों के लिए आयोजित कदम मिलाकर चलना होगा नामक जागरूकता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान में डॉ. सुरेश पवार, अर्चना वर्मा, अतुल कुमार, नीलम रानी व बबली ने भी ग्रामीण महिला-पुरुषों को जागरूक किया।
एडवोकेट गुंदली ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की हैं जिनके माध्यम से उन्हें विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती हैं। दिव्यांगजन पेंशन योजना के अलावा दिव्यांग छात्रवृति योजना के तहत स्कूल जाने वाले 1.20 लाख रुपये सालाना आमदनी तक वाले दिव्यांग बच्चो को 400 से 1000 रुपये तक मासिक छात्रवृति पहली कक्षा से एमए तक देने का प्रावधान है।
इसी प्रकार 50 प्रतिशत तक बौद्घिक स्तर वाले, स्कूल जा पाने में असमर्थ बच्चे 1400 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांग रोजगार भत्ता योजना के तहत हरियाणा निवासी तथा 100 प्रतिशत दिव्यांग बच्चा, जिसका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है, 2 हजार रुपये मासिक तक छात्रवृति पाने का अधिकारी है। इसके साथ ही उसे सरकार द्वारा दिव्यांगजन पहचान पत्र भी जारी किया जाता है।
उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से आह्वïान किया कि पात्र व्यक्तियों तक दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करें ताकि उनके सामाजिक स्तर में वृद्घि हो सके।
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