31 अक्‍टूबर तक बंद रहेंगे दिल्‍ली के सारे स्‍कूल, बोले सिसोदिया

October 4, 2020

दिल्‍ली के स्‍कूल 31 अक्‍टूबर तक बंद रहेंगे, अरविंद केजरीवाल सरकार का फैसला

31 अक्‍टूबर तक बंद रहेंगे दिल्‍ली के सारे स्‍कूल, बोले सिसोदिया

पहले 5 अक्‍टूबर तक बंद रखने का था आदेश, उसे आगे बढ़ाया

केंद्र सरकार ने 15 अक्‍टूबर से सारे स्‍कूल खोलने की दी है छूट, फैसला राज्यों पर छोड़ा है

कोरोना को देखते हुए रिस्‍क नहीं लेना चाहती केजरीवाल सरकार

नई दिल्‍ली, रवि पथ:

राजधानी के सभी स्‍कूल 31 अक्‍टूबर तक बंद रहेंगे। उप-मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को यह घोषणा की। केंद्र सरकार की तरफ से 15 अक्‍टूबर से सभी स्‍कूलों को खोलने की छूट दी गई है। इसी के बाद कयास लग रहे थे कि दिल्‍ली के स्‍कूल भी खुल सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 18 सितंबर को जारी आदेश में 5 अक्‍टूबर तक के लिए स्‍कूल बंद रखने को कहा था। इस प्रतिबंध को अब 31 अक्‍टूबर तक बढ़ा दिया गया है। सिसोदिया ने ANI से बातचीत में कहा, “दिल्‍ली में स्‍कूल बंद रखने का फैसला जारी रहेगा। मैंने 31 अक्‍टूबर तक सभी स्‍कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ऑर्डर जल्‍द जारी हो जाएगा।”

ऑनलाइन लर्निंग को प्राथमिकता दे रहीं सरकारें

केंद्र ने स्‍कूल खोलने की छूट तो दी है मगर को‍विड से जुड़ी सभी सावधानियों का पालन करना होगा। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय (MoHFW) ने स्‍टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है। राज्‍य सरकारें इसके आधार पर अपने SOPs जारी करेंगे जिनका स्‍कूलों को पालन करना होगा। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन मोड से पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाए। अगर स्‍टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ना चाहते हों तो स्‍कूल को इसकी अनुमति देनी होगी। फिलहाल स्‍कूल आने वाले स्‍टूडेंट्स को पैरेंट्स की रिटेन परमिशन के साथ आना होगा।

बच्‍चों को स्‍कूल नहीं भेजना चाहते अभिभावक

हाल के दिनों में कई सर्वे हुए हैं जिनमें यही सामने आया कि पैरेंट्स अभी बच्‍चों को स्‍कूल नहीं भेजना चाहते। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 71 फीसदी पैरेंट्स ने कहा कि वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। केवल 20 फीसदी ने हामी भरी और 9 फीसदी इसे लेकर अनिश्चित थे। कई पैरेंट्स को लगता है कि अक्टूबर-नवंबर का मौसम कोविड-19 के साथ मिलकर बच्चों के लिए बेजा समस्याएं ला सकता है।
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SOP में क्‍या है?

सोशल डिस्‍टेंसिंग और पर्सनल हायजीन के अलावा कई व्‍यवस्‍थागत नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य किया गया है। फिलहाल स्‍कूलों के स्विमिंग पूल बंद रहेंगे और कोई असेंबली या स्‍पोर्ट्स ऐक्टिविटी भी नहीं होगी। क्‍लासेज में दो बच्‍चों के बीच 6 फीट की दूरी मेंटेन करनी होगी।
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